CG Crime News: प्रधान आरक्षक सस्पेंड़, दुष्कर्म केस में आरोपी से सांठगाठ करने वाली महिला हेड कांस्टेबल निलंबित, DCP की कार्रवाई...
CG Crime News: दुष्कर्म केस के आरोपी से सांठगाठ करने वाली महिला प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पश्चिम डीसीपी संदीप पटेल ने की है।
CG Crime News: रायपुर। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। कबीर नगर थाना क्षेत्र में पदस्थ महिला हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। महिला प्रधान आरक्षक पर दुष्कर्म केस के आरोपी से सांठगांठ का आरोप लगा था। इसकी शिकायत जैसे ही पश्चिम डीसीपी संदीप पटेल को हुई तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए हेड कॉन्स्टेबल को निलंबित कर दिया है। महिला महिला प्रधान आरक्षक का नाम चंद्रकला साहू है। निलंबन के बाद उन्हें रक्षित केन्द्र रायपुर संबद्ध किया गया है।
जानिए पूरा मामला
दरअसल, कबीर नगर थाना में धारा 137(2), 07, 04 (2) बीएनएस एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट का अपराध दर्ज है। प्रकरण की विवेचना में विवेचक महिला प्रधान आरक्षक चंद्रकला थी। इस दौरान थाने में दर्ज दुष्कर्म-पाॅक्सो एक्ट में गिरफ्तार आरोपी व उसके परिजनों से प्रधान आरक्षक पर मिली-भगत करने का आरोप लगा था।
पीड़िता पर बयान बदलने का दबाव
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, प्रधान आरक्षक ने आरोपी पक्ष से केस कमजोर करने के एवज में रूपये की मांग की थी। साथ ही पीड़िता पर बयान बदलने का दबाव भी बनाया गया था। इसकी शिकायत जब पश्चिम डीसीपी संदीप पटेल को हुई तो उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुये महिला प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया है।
पश्चिम डीसीपी द्वारा जारी आदेश में लिखा है...
''थाना कबीर नगर के अप.क. 13/26 धारा 137(2), 07, 04 (2) बीएनएस एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट के प्रकरण की विवेचना में विवेचक महिला प्रधान आरक्षक क. 1507 चन्द्रकला साहू द्वारा स्वेच्छाचारिता एवं संदिग्ध आचरण प्रदर्शित किये जाने के फलस्वरूप महिला प्रधान आरक्षक क. 1507 चन्द्रकला साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रक्षित केन्द्र रायपुर संबद्ध किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।''
नीचे देखें जारी आदेश...