14 साल के लड़के ने 80 साल की महिला का किया रेप, जज ने इस अपराध को माना....

Old Woman Raped In Madhubani: मधुबनी में 14 वर्षीय किशोर द्वारा 80 वर्षीय महिला से दुष्कर्म मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आरोपी को 18 महीने की सजा सुनाई है।

Update: 2026-04-08 10:43 GMT

Madhubani Rape News: बिहार के मधुबनी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 80 साल की महिला से दुष्कर्म मामले में किशोर न्याय परिषद (JJB) एक युवक को 18 महीने की सजा सुनाई है। इस दोषी लड़के ने सात साल पहले यानी जब वह 14 साल का था, तब गांव की ही 80 साल की महिला से दुष्कर्म किया था।

किशोर न्याय परिषद (JJB) ने युवक को दोषी ठहराते हुए उसे 18 महीने के लिए सुधार गृह में भेजने का आदेश दिया है। पीठासीन मजिस्ट्रेट अंकित आनंद की बेंच ने इस अपराध को जघन्य और समाज पर कलंक मानते हुए निर्देश दिया कि नाबालिग को पटना के स्पेशल होम में भेजा जाए।

घर में सो रही वृद्धा से की थी जबरदस्ती

10 जुलाई 2019 की रात को घटना हुई थी। अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र में 80 साल की महिला घर के बरामदे में मच्छरदानी लगाकर सोई थी। रात 11 बजे गांव का नाबालिग जबरदस्ती महिला के घर में घुसा। उसकी उम्र तब 14 साल थी। उसने वृद्धा के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था और फिर उससे बलात्कार किया।

भागते समय मच्छरदानी में फंसा था हैवान

महिला किसी तरह शोर मचा सकी तो उसकी बहू और पोता मौके पर पहुंचे। किशोर ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह मच्छरदानी में फंस गया। परिवार के सदस्यों और गांव वालों ने उसे मौके पर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

मेडिकल रिपोर्ट और गवाही

अनुमंडल अभियोजन अधिकारी रिपुंजय कुमार रंजन और सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) गगन कुमार ने कोर्ट में मामले को समाज पर शर्मनाक कलंक बताया। उन्होंने डॉ. आकांक्षा, डॉ. रमा झा, डॉ. मिश्रा की विशेष मेडिकल टीम द्वारा सौंपी रिपोर्ट अदालत में पेश की। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई। अदालत में डॉक्टरों द्वारा दी गई वैज्ञानिक गवाही ने आरोपी के खिलाफ मामले को साबित कर दिया।

14 साल की उम्र में किया था अपराध

मदरसा शिक्षा बोर्ड की ओर से किशोर की उम्र से जुड़ा प्रमाण पत्र पेश किया गया। उससे साबित हुआ कि घटना के समय उसकी उम्र 14 साल 4 महीने और 23 दिन थी। बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय कुमार मिश्र ने सजा कम करने की अपील की थी। मगर, अपराध की गंभीरता को देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे धारा-323 और 376 के तहत दोषी पाया।

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