SDM सस्पेंडः 400 करोड़ के मुआवजा कांड में छत्तीसगढ़ का एसडीएम निलंबित, एसडीएम, तहसीलदार समेत 7 पर दर्ज हो चुका है एफआईआर
छत्तीसगढ़ सरकार ने रायगढ़ जिले के बजरमुंडा मुआवजा घोटाले में तत्कालीन एसडीएम को सस्पेंड कर दिया है। एसडीएम ने मुआवजा वितरण में भारी गड़बड़ी की। इस मामले में सडीएम समेत सात के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज हो चुका है। खबर के नीचे देखिए निलंबन आदेश....
SDM suspended: रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक और एसडीएम सस्पेंड हो गया। विष्णुदेव साय सरकार ने रायगढ़ के बजरमुंडा मुआवजा कांड में तत्कालीन एसडीएम अशोक कुमार मार्बल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद अब उसे निलंबित कर दिया है। 400 करोड़ के इस मुआवजे घोटाले में छत्तीसगढ़ सरकार के पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण में भ्रष्टाचार का सारी सीमाएं लांघ दिया गया। जहां झोपड़ी थी, वहां ग्रेनाइट और मार्बल लगा महल दिखाकर करोड़ों रुपए मुआवजा बांट दिया गया। नीचे देखें आदेश...
क्या है बजरमुड़ा घोटाला: 13 सदस्यीय जांच दल ने गड़बड़ी की साैंपी थी रिपोर्ट
जिला रायगढ़ के तहसील तमनार के ग्राम मिलूपारा, करवाही, खम्हरिया, ढोलनारा एवं बजरमुड़ा ग्राम में स्थित गारे पेलमा सेक्टर ॥ कोल ब्लॉक, जो भारत सरकार द्वारा कोल ब्लॉक का आबंटन आछःश क्रमांक 103/23/2015 एन ए दिनांक 14.05.2015 में मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमि., घरघोड़ा (छ.ग.) को आबंटित किया गया है। भारत सरकार द्वारा आबंटित कोल ब्लॉक का खनिज पट्टा छ.ग. शासन के खनिज संसाधन विभाग द्वारा जारी आछःश क्रमांक एफ 3-29/2015/12/ नया रायपुर, 08 दिसंबर 2016 अनुसार आबंटिती मेसर्स छ.ग. स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेडको 30 वर्ष की अवधि (23.02.2017 से 22 फरवरी 2047 तक) के लिए प्रदान किया गया है। उक्त खनिज पट्टा का कुल क्षेत्रफल रकबा 449.166 हे. (लीज क्षेत्र के अन्तर्गत 386.431 हेक्टेयर एवं लीज क्षेत्र के बाहर 62.735 हेक्टेयर), तथा छ.ग. शासन व्दारा जारी संशोधित खनिज पट्टा 07 फरवरी 2018 निजी भूमि का कुल रकबा 401.342 हेक्टेयर (लीज क्षेत्र के अन्तर्गत 362.719 हेक्टेयर एवं लीज क्षेत्र के बाहर 38.623 हेक्टेयर में कोयला खनन एवं संबंधित कार्य के लिए मेसर्स छ.ग. स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर के आवेदन पर आबंटिती के पक्ष में छ.ग.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (4) के तहत सतही अधिकार प्रदान करने हेतु तथा उक्त सतही अधिकार के प्रयोग से प्रभावित भूमिस्वामियों / व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की राशि के आंकलन के लिए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोड़ा को प्रेषित किया गया।
यह प्रकरण गारे पेलमा सेक्टर- ॥ कोल ब्लॉक के प्रभावित ग्राम बजरमुड़ा में स्थित भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों (कुल रकबा 170.416 हेक्टर भूमि) के सतही अधिकार के उपयोग से उत्पन्न होने वाले प्रभावित व्यक्तियों/भूमिस्वामियों के क्षतिपूर्ति का अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा व्दारा रा.प्र.क्र. 12/अ-67/2017-18 में पारित आदेश 22.जनवरी 2021 एवं संशोधित पारित आछःश क्रमांक 415/आर-1/2021 घरघोड़ा 22.फरवरी 2021 जो कि छ.ग.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (4) के अन्तर्गत है, से सम्बन्धित है।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोड़ा व्दारा प्रकरण पंजीबद्ध कर ग्राम बजरमुड़ा क्षेत्र के निजी भूमि पर सतही अधिकार प्रदान करने तथा क्षतिपूर्ति आंकलन करने के सम्बन्ध में दिनांक 13.जुलाई 2020 को आम ईश्तहार प्रकाशित कराया तथा स्थानीय / क्षेत्रीय समाचार पत्र छ.ग. एवं ईस्पात टाइम्स, रायगढ़ में दिनांक 17. जुलाई 2020 को ईश्तहार प्रकाशित कर सम्बन्धित भूमिस्वामियों से सतही अधिकार के आबंटन के सम्बन्ध में दावा / आपत्ति आमंत्रित किया गया।
ईश्तहार प्रकाशन के बाद कुछ भूमिस्वामियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसका निराकरण करते हुए दिनांक 22.01.2021 को अवार्ड पारित किया गया जिसके अनुसार ग्राम बजरमुड़ा के निजी भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों एवं शासकीय भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में कुल 4 अरब 78 करोड़ 68 लाख 87 हजार 786 रुपए का अवार्ड पारित किया गया।
मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, घरघोड़ा (छ.ग.) द्वारा अवार्ड राशि से क्षुब्ध होकर कलेक्टर न्यायालय जिला रायगढ़ में प्रकरण दर्ज कराया गया। कलेक्टर न्यायालय द्वारा 32 माह के स्थान पर 6 माह का ब्याज लगाने का आछःश पारित हुआ। उक्त आछःश के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा से अवार्ड व मांगपत्र जारी हुआ जिसकी राशि 4,15,69,51, 153/- रुपये है। मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, घरघोड़ा (छ.ग.) द्वारा उक्त राशि जमा कर दी गई। बजरमुड़ा में भू-प्रवेश हेतु कलेक्टर न्यायालय रायगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। जो कि प्रक्रियाधीन है। शिकायतकर्ता दुर्गेश शर्मा द्वारा मुआवजा राशि 4,15,69,51,153/- रुपये के संबंध में सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को शिकायत प्रस्तुत किये जाने पर जंच समिति का गठन किया गया।
जंच हेतु 13 दल का गठन किया गया, जिसके प्रत्येक दल में राजस्व निरीक्षक, पटवारी, कोटवार, बीट गार्ड व कंपनी का एक कर्मचारी था। ग्राम बजरमुड़ा में 06 दिसंबर.2023 से 08 दिसंबर 2023 एवं 08. फरवरी 2024 से 09 फरवरी 024 तक राज्य स्तरीय जाँच समिति व दल द्वारा मौका जच किया गया।