Janjgir Teacher News: शिक्षक बर्खास्त: फर्जी अंकसूची के ज़रिए करता था नौकरी, डीईओ ने जारी किया बर्खास्तगी आदेश
Janjgir Teacher News: फर्जी अंकसूची से नौकरी करने की शिकायत पर जांच में शिकायत सही मिली। जिसके चलते सहायक शिक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
CG News
Janjgir Teacher News:जांजगीर। सहायक शिक्षक के खिलाफ फर्जी मार्कशीट से नौकरी करने की शिकायत मिली थी। जिसकी जांच करवाई गई। जांच में मामला सही पाए जाने पर सहायक शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है।
नवागढ़ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला करमंदी में पदस्थ सहायक शिक्षक सुभाष कुमार साहू के विरुद्ध कक्षा 12वीं की अंकसूची में प्राप्त अंकों से अधिक अंकों के आधार पर नियुक्ति पाने संबंधी शिकायत नवागढ़ जनपद सीईओ से हुई थी जिस वजन पर पंचायत नवागढ़ द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ से जांच कर कर प्रतिवेदन मांगा गया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार सुभाष कुमार साहू के कक्षा 12वीं की अंक सूची में प्राप्तांक 370 अंकित है जिसके आधार पर शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद में नियुक्ति हुई। नियुक्ति उपरांत विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ को अंक सूची प्रस्तुत की गई,जिसमें 12वीं के अंक 293 है।
सहायक शिक्षक सुभाष कुमार साहू को नवागढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा। सहायक शिक्षक के जवाब का अवलोकन करने पर उन्होंने बताया था की नियुक्ति के समय कुल प्राप्त अंक 293 की अंकसूची जनपद पंचायत नवागढ़ में उनके द्वारा जमा की गई थी। 370 अंक वाले अंक सूची के संबंध में जानकारी नहीं होना उन्होंने लेख किया था। सहायक शिक्षक सुभाष कुमार साहू को अपना पक्ष रखने जवाब प्रस्तुत करने दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ द्वारा जांच कर प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया। जिसमें स्पष्ट है कि सुभाष कुमार साहू तत्कालीन शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर नियुक्ति हेतु जिस योग्यता 370 अंकों की अंक सूची का उपयोग कर नौकरी पाए हैं वह अंक सूची उनकी नहीं है। उनके अंक सूची का जांच करवाने पर पता चला कि उन्हें 12वीं कक्षा में 293 अंक प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि तत्कालीन समय में कूट रचना कर हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 12वीं सत्र 2001 का फर्जी अंक सूची तैयार कर प्रस्तुत किया जाकर सहायक शिक्षक एलबी के पद पर नियुक्ति प्राप्त की गई है।
सुभाष साहू का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण संहिता अधिनियम 1965 के नियम तीन के पूर्णतः विपरीत है। जांच में प्रथम दृष्टया डिग्री फर्जी पाई गई। जिसके चलते उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
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