CG विधानसभा बजट सत्र 2026: अवैध प्लाटिंग और कॉलोनाइजर्स,बिल्डर्स पर लगाम कसने टॉस्क फोर्स का गठन, राजस्व मंत्री ने सदन में दी जानकारी...
CG Vidhansabha Budget Session 2026: छत्तीसगढ़ के शहरी व अर्धशहरी इलाकों में अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी बनाने की गोरखधंधा पर अब राज्य सरकार ने लगाम कसने का निर्णय लिया है। इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स का गठन किया जा रहा है।
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रायपुर। 17 मार्च 2026|छत्तीसगढ़ के शहरी व अर्धशहरी इलाकों में अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी बनाने की गोरखधंधा पर अब राज्य सरकार ने लगाम कसने का निर्णय लिया है। इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 12 जिलों में टास्क फोर्स गठन का काम पूरा हो गया है। प्रश्नकाल के दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन को यह जानकारी दी। भू भाटक के निर्धारण के संबंध में मंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा की।
कांकेर और धमतरी जिले में अवैध प्लाटिंग पर अंकुश लगाने और कॉलोनी निर्माण पर रोक की मांग को लेकर जब सत्ता व विपक्ष के सदस्यों ने सवाल दागना शुरू किया,तब राजस्व मंत्री ने बताया कि अवैध प्लाटिंग और काॅलोनी निर्माण पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने और गोरखधंधा करने वालों पर नजर रखने के लिए जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। प्रदेश के 12 जिलों में कमेटी गठन की जानकारी दी। इस कमेटी में जिले के कलेक्टर, एसपी, आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी, नगरीय निकाय के कमिश्नर व सीएमओ व जिला पंचायत के सीईओ को शामिल किया जा रहा है। जिला स्तरीय समिति पर इस पर नजर रखेगी और नियम विपरीत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी।
विधायक देवेंद्र यादव के सवाल जिस पर मंत्री ने की महत्वपूर्ण घोषणा
प्रदेश में नजूल भू-स्वामियों से भू-भाटक शुल्क वसूली करने हेतु क्या-क्या नियम शर्ते तय की गई हैं? क्या राजस्व विभाग द्वारा आदेश क्र. एफ-4-47/सात-1/2013, दिनांक 12.02.2015 के द्वारा भू-भाटक वसूली के लिए मार्गदर्शिका जारी की गई है? यदि हां, तो कब-कब एवं क्या-क्या आदेश जारी किया गया है? जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित आदेश क्रमांक अनुसार कंडिका (2) की उप कंडिका (2.1) में नजूल भूमि स्वामियों द्वारा भू-भाटक निर्धारण मानक दर की वसूली के क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं? जानकारी आदेश क्र. सहित देवें? (ग) क्या प्रश्नांश 'क' अनुसार दुर्ग संभाग हेतु भू-स्वामियों से भू-भाटक वसूली हेतु पृथक से आदेश जारी किया गया है? यदि हां, तो आदेश जारी करने हेतु किन-किन नियम शर्तों का पालन किया गया है एवं क्या-क्या आदेश जारी किया गया है? जानकारी आदेश क्रमांक सहित दिनांकवार, जिलेवार देवें?
राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया, नजूल भूमि के भू-भाटक के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार-1 की कंडिका-30 में निर्देश दिये गये हैं, जिसके अनुसार आबंटिती द्वारा पट्टा निष्पादन दिनांक के पश्चात के 01 अप्रैल की तारीख से अथवा आबंटिती द्वारा भूमि का कब्जा लिये जाने के दिनांक से, जो भी पहले हो, से भू-भाटक लिये जाने का निर्देश है। विभागीय अधिसूचना 04 फरवरी 2020 में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण हेतु दरों को अधिसूचित किया गया है। विभागीय अधिसूचना 12 फरवरी 2015 में नजूल भूमि के नवीनीकरण एवं पट्टा आबंटन प्रक्रिया के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। (ख) विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ4-43/सात-1/2013, 12.02.2015 की कंडिका 2.1 में नगरीय क्षेत्र में शामिल ग्रामों की नजूल भूमि का पट्टा आबंटन के प्रकरणों में वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण मानक दर पर चालू वर्ष से किये जाने का निर्देश है। यदि किसी मामले में भू-धारक के द्वारा भूस्वामी होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में भू-धारक से प्रीमियम अथवा भू-भाटक नहीं लिये जाने का निर्देश है। (ग) जी नहीं।
राजस्व मंत्री के जवाब के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने कहा, 2015 के आदेश का कलेक्टर पालन कर रहे हैं क्या, पुनर्निधारण के लिए कमेटी बनाएंगे क्या। इस पर राजस्व मंत्री ने कहा ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। जल्दी कर लेंगे। दो तीन महीने में तैयार कर लेंगे व दिशा निर्देश दे देंगे। सभी जिले में एकरुपता के साथ काम किया जाएगा।