सोशल मिडिया फ्रेंड ने किया दुष्कर्म: पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर मिटाई हवस
सोशल मीडिया पर जान पहचान के बाद आरोपी ने नाबालिग को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी का झांसा दिया। इसके बाद उसे भगा ले गया और अपने हवस का शिकार बनाया।
फोटो सोर्स- इंटरनेट, एडिट, npg.news
जशपुर 17 मार्च 2026, छत्तीसगढ़ के जशपुर से दोस्ती, प्यार और फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में सोमवार को बिहार के अविनाश कुमार साहनी को गिरफ्तार किया है, जो नाबालिग को शादी का झांसा देकर बिहार भगा ले गया था और उसे अपने हवस का शिकार बनाया था। यह पूरा मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र का है।
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, नारायणपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग डेढ़ महीने पहले लापता हो गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। सोशल मीडिया पर हुए जान पहचान के बाद आरोपी ने नाबालिग को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया था और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।
स्कूल से नहीं लौटी वापस
जानकारी के मुताबिक, नारायणपुर थाना क्षेत्र के गांव में रहनी वाली 16 साल की नाबालिग के पिता ने 23 जनवरी 2026 को थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बेटी 20 जनवरी को स्कूल गई थी पर वापस नहीं लौटी। खोजबीन के बाद भी जब वो नहीं मिली, तो उन्होंने बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका जताई और मामले की शिकायत थाने में की। शिकायत के बाद पुलिस ने BNS की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु की।
जशपुर पुलिस हुई बिहार के लिए रवाना
पुलिस ने जब उसकी खोजबीन शुरु की तो पता चला कि वह बिहार के सीतामढ़ी क्षेत्र में रहने वाले अविनाश कुमार साहनी के घर पर है। इसके बाद DIG एवं SSP डॉ लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश और ASP राकेश कुमार पाटनवार के मार्गदर्शन में पुलिस टीम को बिहार रवाना किया गया।
नाबालिग ने क्या खुलासा किया ?
इसके बाद जशपुर पुलिस ने आरोपी के घर में दबिश देकर नाबालिग को बरामद कर लिया। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान नाबालिग ने बताया कि उसकी पहचान सोशल मीडिया पर आरोपी अविनाश से हुई थी। इसके बाद उसे प्यार के झांसे में फंसाया और शादी का झांसा देकर भगा ले गया। इतना ही नहीं उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए।
आरोपी पर क्या धारा लगी ?
नाबालिग के बयान के आधार पर नारायणपुर पुलिस ने आरोपी अविनाश कुमार सहानी के खिलाफ BNS की धारा 87,61(2), 96 और पॉस्को एक्ट की धारा 5,6 जोड़ी गई। इसी के साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
दुष्कर्म के आरोपी पर कौन सी धारा लगती है और क्या सजा मिलती है ?
अगर आपको नहीं पता, तो बता दें कि भारत में दुष्कर्म के लिए सख्त कानून बनाया गया है। दुष्कर्म के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (पूर्व में IPC 376) के तहत मामला दर्ज किया जाता है, जिसके तहत आरोपी को कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा भी हो सकती है। वहीं अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम हो तो पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जाता है। इसके अलावा सामुहिक दुष्कर्म के मामले में धारा 70 (पूर्व में 376D) लगाई जाती है।