प्राध्यापकों पर बैन: व्यापमं की परीक्षा में इन कॉलेजों के प्राध्यापकों को पर्यवेक्षक बनाने पर रोक, पढ़िए कौन बनेंगे आब्जर्वर
CG Vypam News: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमं द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आब्वर्जर की नियुक्ति को लेकर जरुरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
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रायपुर। 17 मार्च 2026| छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापमं द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आब्वर्जर की नियुक्ति को लेकर जरुरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब गेस्ट लेक्चरर व निजी संस्थानों के शिक्षकों की इंट्री बतौर आब्जर्वर नहीं होगी। पर्यवेक्षक के रूप में सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता या उससे उच्च पद के अधिकारी की ही तैनाती की जाएगी। जरुरी दिशा निर्देश में इस बात की भी हिदायत दी गई है, शासकीय संस्थानों में निरीक्षक के रूप में केवल शासकीय शिक्षकों की ही तैनाती की जाएगी।
पर्यवेक्षक व निरीक्षक नियुक्ति के लिए जारी किए गए कड़े निर्देश पर गौर करें तो यह साफ कहा गया है, परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। जारी आदेश में इस बात का हवाला दिया है, निरीक्षण में यह पाया गया है कि कुछ परीक्षा केन्द्रों में इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। समन्वयक और केंद्राध्यक्षों ने बताया कि कुछ शासकीय शिक्षकों द्वारा परीक्षा ड्यूटी करने से इंकार करने के कारण उन्हें निजी संस्थानों के शिक्षकों को नियुक्त करना पड़ा। व्यापमं ने स्पष्ट किया है, परीक्षा ड्यूटी से इंकार करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत अनुशासनात्मक उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इन निर्देशों का पालन करना जरुरी
- अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम 2 घंटे पहले केंद्र पहुंचना अनिवार्य है।
- एडमिट कार्ड और मूल फोटो पहचान पत्र साथ रखना जरुरी है।
- मोबाइल, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर आदि लेकर परीक्षा केंद्र नहीं जा सकेंगे। इस पर बैन कर दिया गया है।
- हल्के रंग के बिना पकिट वाले कपड़े पहनना अनिवार्य है।