Charan Das Mahant: महंत पर FIR: PM को लाठी मारने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ दर्ज़ हुआ एफआईआर

Charan Das Mahant: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाठी वाले बयान को हेट स्पीच मानते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है।

Update: 2024-04-06 03:19 GMT
Charan Das Mahant: महंत पर FIR: PM को लाठी मारने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ दर्ज़ हुआ एफआईआर
  • whatsapp icon

Charan Das Mahant: राजनांदगांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाठी वाले बयान देने के मामले में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। उक्त बयान को हेट स्पीच मानते हुए चुनाव आयोग ने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अपराध दर्ज करवाने के निर्देश छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिए थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर जिला प्रशासन के अधिकारी द्वारा महंत के खिलाफ राजनांदगांव कोतवाली थाने में अपराध दर्ज करवाया है।

चरणदास महंत ने लाठी मार कर नरेंद्र मोदी का सर फोड़ देने का बयान दिया था। इसके खिलाफ भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। एनपीजी ने भी प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज कोतवाली थाने में तहसीलदार मनीष कुमार वर्मा के द्वारा एसडीएम व सहायक रिटर्निंग ऑफिसर अतुल विश्वकर्मा के द्वारा प्रेषित ज्ञापन के आधार पर अपराध दर्ज करवाया गया है।

पत्र में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर को भारत निर्वाचन आयोग के पत्र के साथ प्राप्त ओम पाठक सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सचिव केंद्रीय अनुशासन समिति भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित शिकायत की जांच कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव के निर्देश पर सहायक रिटर्निग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 75 राजनांदगांव द्वारा जांच उपरांत प्रथम दृष्टया नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाठी से सर फोड़ने एवं उनको क्षति पहुंचाने की धमकी देना पाया जाना उल्लेखित किया है। प्रस्तुत ज्ञापन एवं संलग्न जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 506 भारतीय दंड विधान का घटित होना पाए जाने पर महंत के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी व भाजपा केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य ओम पाठक के द्वारा जो शिकायत पत्र प्रेषित की गई है उसमें महंत के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्यवाही करने की मांग करते हुए बताया गया है कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने हेट स्पीच देकर भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 503 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (दो) एवं आदर्श आचरण संहिता की कंडिका 3.8.2 के तहत नियमों का उलंघन किया है। उक्त संबंध में प्रदेश महामंत्री भाजपा संजय श्रीवास्तव व राजेंद्र कुमार के द्वारा भी पूर्व में शिकायत अनुविभागीय अधिकारी राजनांदगांव से किया गया था। शिकायत के साथ भाषण और रैली की वीडियो भी सौंपी गई थी।

2 अप्रैल को भूपेश बघेल के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6 राजनांदगांव में नामांकन दाखिल करने हेतु नामांकन कार्यक्रम पश्चात स्टेट स्कूल राजनांदगांव परिसर में नामांकन रैली कार्यक्रम आयोजित की गई थी। जिसमें नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी उपस्थित थे । उक्त कार्यक्रम हेतु जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष के आवेदन पर अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त सभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत के द्वारा अपने भाषण के दौरान छत्तीसगढ़ी में कहा गया कि "भूपेश बघेल ला बहुमत से जितावा, ताकि तुहर रक्षा करें। आने वाले दिन मा तुहर मन बर खड़े रहें। चाहे दाई बहिनी मन के इज्जत के सवाल हो चाहे किसान नौजवान मन के इज्जत के सवाल हो, एक संरक्षक चाहिए जो अच्छा लाठी धर के मार सके। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई खड़े हो सके थे तो तुहर सांसद खड़े हो सकत है। बाकी मन सिधवा सधवा है। आउ ये देवेंद्र भी खड़े हो सकत है। शिव लाठी धरे रहिस का। हमन ला लाठी धरइया आदमी चाहिए आउ नरेंद्र मोदी के मुड़ फोड़इया आदमी चाहिए और रात दिन ओला तंग करके चीन भेजइया आदमी चाहिए। तय फिट हस तेखर बर प्रार्थना करत हव भारी बहुमत से जितावा।

नेता प्रतिपक्ष मोहन के द्वारा उक्त भाषण में प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से लाठी मार कर क्षति पहुंचाने की धमकी दी गई है यह आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन भी है अतः उनके खिलाफ कलेक्टर एवं जल निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव के आदेशानुसार तहसीलदार ने अपराध दर्ज करवाया है।

Tags:    

Similar News