Bilaspur High Court: प्लास्टिक की बोतल में शराब, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब, पूछा - स्वास्थ्य को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा
Bilaspur High Court: प्लास्टिक की बोतल में शराब की बाटलिंग के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है, प्लास्टिक की बोतल में शराब पैकिंग से स्वास्थ्य को नुकसान तो नहीं होगा।
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Bilaspur High Court: बिलासपुर। प्लास्टिक की बोतल में शराब की बाटलिंग के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है, प्लास्टिक की बोतल में शराब पैकिंग से स्वास्थ्य को नुकसान तो नहीं होगा।
राज्य सरकार की नई ऑबकारी पॉलिसी को चुनौती देते हुए ऋषि इंटरप्राइजेज ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। नई आबकारी नीति में कांच की जगह अब प्लास्टिक की बोतल में शराब की बाटलिंग की जाएगी। याचिकाकर्ता ने इस पर रोक लगाने की मांग की है।
याचिका में कहा है कि प्लास्टिक की बोतल में शराब की पैकिंग से पीने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। याचिकाकर्ता ने पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया है। शराब दुकानों के आसपास शराब पीने के बाद बड़ी मात्रा में प्लास्टिक की बोतलें बिखरी पड़ी रहेगी, इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा।
याचिका की सुनवाई जस्टिस एनके चंद्रवंशी के सिंगल बेंच में हुई। याचिका की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पर्यावरण और स्वास्थ्य के मुद्दे पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है, प्लास्टिक की बोतल में शराब की बाटलिंग से शराब पीने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, कोर्ट ने यह भी पूछा है, प्लास्टिक की बोतलों में शराब पैकिंग का निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों से रायशुमारी की गई है या नहीं,उनकी रिपोर्ट क्या है, पर्यावरण को किस हद तक सुरक्षित रखेंगे, इसके लिए क्या कार्ययाेजना बनाई गई है। हाई कोर्ट ने राज्य शासन को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। दो सप्ताह बाद याचिका की सुनवाई होगी।