CG Tehsildar suspended: ट्रैक्टर चालक की महिला तहसीलदार ने की पिटाई, कलेक्टर की जांच के बाद गिरी गाज
CG Tehsildar suspended: मानपुर की महिला तहसीलदार ने साइड नहीं देने पर एक ट्रैक्टर चालक की पिटाई कर थाने भिजवा दिया था। कलेक्टर के जांच प्रतिवेदन के बाद महिला तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है।
CG Tehsildar suspended खैरागढ़। साइड नहीं देने पर ट्रैक्टर चालक की पिटाई करने और उसे थाने में पेश करवाने वाली तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है।कलेक्टर के प्रतिवेदन के बाद महिला तहसीलदार पर गाज गिरी है। संध्या नामदेव मानपुर तहसीलदार के पद पर पदस्थ थी।
मानपुर तहसीलदार के पद पर पदस्थ संध्या नामदेव के खिलाफ मारपीट की शिकायत मिली थी। तहसीलदार संध्या नामदेव 15 दिन पहले तोलूम मार्ग पर अपने कार से आ रही थी। इस दौरान साइड नहीं देने के विवाद में उन्होंने ओवरटेक कर ट्रैक्टर को रूकवाया। इस दौरान चालक तरुण मंडावी की पिटाई कर दी थी। इसके बाद ट्रैक्टर और चालक को थाने भिजवाया था।
ट्रैक्टर में तीन युवक अपने गांव जा रहे थे। मामले की जानकारी लगने पर कलेक्टर एस जयवर्धन ने मामले की जांच की। तहसीलदार संध्या नामदेव को भी नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा। तहसीलदार ने प्रार्थी तरुण मंडावी की शिकायत को गलत बताया था। कलेक्टर एस जयवर्धन ने अपनी जांच में स्पष्ट किया कि उक्त ट्रैक्टर को तहसीलदार के कहने पर ही मानपुर थाने भिजवाया गया था।
तहसीलदार को किसी गंभीर घटना की आशंका थी तो तत्काल अपने उच्च अधिकारी को अवगत कराना था जो कि उनके द्वारा नहीं कराया गया। इस प्रकार बिना किसी विधिवत जांच पड़ताल के एवं उच्च अधिकारियों को अवगत कराए बिना वाहन को जप्त कर थाने में खड़े करवाने की कार्यवाही नियमों के विपरीत है। कलेक्टर ने संध्या नामदेव के उत्तर को समाधान कारक नहीं पाए जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की थी।
कलेक्टर के अनुशंसा के अनुसार संध्या नामदेव तहसीलदार मानपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत आचरण करने पर निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर जिला दुर्ग कार्यालय नियत किया गया है।
वहीँ, तहसीलदार के निलंबन को तहसीलदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने गलत बताते हुए कहा कि ट्रैक्टर में सवार तीनो लड़के शराब के नशे में थे इसलिए सुरक्षा के लिहाज से तहसीलदार ने ट्रैक्टर को सिर्फ थाने भेजा था। तहसीलदार का निलंबन आदेश पूर्णतः गलत है।