CG Teacher News: हेड मास्टर सस्पेंड: छात्रों और स्व सहायता समूह से वसूली और स्कूल फर्नीचर घर ले गया घर, कमिश्नर ने किया निलंबित

CG Teacher News: दुर्ग के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक स्कूल के विद्यार्थियों से वसूली करते हैं। मध्याह्न भोजन का संचालन करने वाले स्व सहायता समूह से भी पैसे की उगाही करते हैं। उन्होंने स्कूल का फर्नीचर घर ले गया है। स्कूल में भी लगातार अनुपस्थित रहते हैं और क्लास नहीं लेते। शिकायत मिलने पर आयुक्त दुर्ग संभाग ने जांच करवाई और प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया।

Update: 2025-09-06 10:54 GMT

CG Suspended News

CG Teacher News: दुर्ग। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला जंजगीरी अंडा जिला दुर्ग के प्रधान पाठक चंद्रकांत गजेंद्र को आयुक्त दुर्ग संभाग सत्यनारायण राठौर ने निलंबित कर दिया है। उन पर विद्यार्थियों और स्व सहायता समूह से वसूली, स्कूल का फर्नीचर घर ले जाने स्कूल से अनुपस्थित रहने का आरोप था जांच में पुष्टि होने पर उन्हें निलंबित किया गया है।

आयुक्त दुर्ग संभाग सत्यनारायण राठौर के पास शिकायत पहुंची थी कि शासकीय पूर्व माध्यमिक शााला जंजगीरी अंडा नियमित तौर पर स्कूल नहीं आते ना ही क्लास लेते हैं। स्कूल में मध्यान्ह भोजन का संचालन करने वाले स्व सहायता समूह से उगाही करते हैं। स्कूल का फर्नीचर भी प्रधान पाठक घर ले गए हैं।

शिकायत की जांच बीईओ से कराई गई। जांच में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के बयानों से पुष्टि हुई कि प्रधान पाठक गजेंद्र शाला में अनियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं और किसी भी कक्षा में क्लास नहीं लेते हैं। मध्याह्न भोजन के रसोईया से समूह में नाम जुड़वाने के लिए ढाई हजार की मांग की थी। स्कूल का सीसीटीवी कैमरा गलती से टूट जाने पर उन्होंने विद्यार्थियों के पालकों से 5–5 हजार रुपए की मांग की थी। प्रधान पाठक के कृत्य से विद्यालय का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। छात्रों के बीच भय और असहजता का वातावरण बना, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ा और विद्यालय की अन्य रचनात्मक गतिविधियां भी बाधित हो गईं।

स्कूल की छवि को हुआ नुकसान

जांच में यह भी सामने आया कि शिक्षक की इस अनुचित हरकत से विद्यालय की छवि को गहरी ठेस पहुंची। बच्चों और अभिभावकों के बीच स्कूल की साख खराब हुई, जिससे संस्था की गरिमा पर प्रश्नचिह्न लग गया।

नियमों के तहत कार्रवाई

मामले को गंभीर मानते हुए विभागीय जांच की गई। जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने के बाद आयुक्त ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1)(क) के तहत कार्रवाई की गई। इन्हीं नियमों के आधार पर शिक्षक चंद्रकांत गजेंद्र को लोकहित में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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