CG High Court: चीफ जस्टिस ने ऐसे क्यों कहा, एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग के लिए दो साल का समय बहुत ज्यादा...

बिलासपुर एयरपोर्ट में सुविधाओं को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया की ओर से बताया कि नाइट लैंडिंग की सुविधा के लिए अभी दो साल का समय लगेगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ज्यादा है। चीफ जस्टिस ने एएआई के समक्ष अधिकारी का शपथ पत्र के साथ जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है।

Update: 2024-11-20 15:14 GMT

CG High Court: बिलासपुर। बिलासपुर एयरपोर्ट में सुविधाओं को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया की ओर से बताया कि नाइट लैंडिंग की सुविधा के लिए अभी दो साल का समय लगेगा।

इस पर कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ज्यादा है। डिवीजन बेंच ने अफसरोां से यह भी पूछा है कि दक्षिण कोरिया से DVOR कब तक पहुंच रहा है। चीफ जस्टिस ने एएआई के समक्ष अधिकारी का शपथ पत्र के साथ जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है। इसके लिए डिवीजन बेंच ने एक सप्ताह की मोहलत दी है।

बिलासपुर एयरपोर्ट में हवाई सुविधा की विस्तार को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दो जनहित याचिकाओं पर एकसाथसुनवाई चल रही है। बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान एयरपोर्ट एथारिटी ऑफ़ इंडिया की ओर से बताया गया कि नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू करने में अभी दो साल तक का समय लग जाएगा।

राज्य शासन ने यह भी बताया कि, डीवीओआर भी मंगाया जा रहा है। इस जवाब पर कोर्ट ने एएआई को निर्देश दिया कि विभाग के किसी सक्षम अधिकारी का हलफनामा के साथ पूरी जानकारी डिवीजन बेंच के समक्ष पेश करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि शपथ पत्र में इस बात की जानकारी विशेष रूप से दी जाए कि दक्षिण कोरिया से डीवीओआर सहित अन्य उपकरणों की आपूर्ति कब तक की जा रही है और कब तक बिलासपुर एयरपोर्ट को यह उपकरण मिल जाएंगे। चीफ जस्टिस ने महत्वपूर्ण जानकारी पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

0 अधिवक्ता सुदीप ने कोर्ट से यह कहा

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने डिवीजन बेंच को बताया कि पिछले आदेश में कोर्ट ने नाइट लैंडिंग के लिए जरुरी मशीन डीवीओआर कब तक लगाई जा सकेगी इस संबंध में जानकारी मांगी थी। एएआई ने अब तक जानकारी नहीं दी है।

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