सीबीआई कोर्ट की स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट बनीं खिलेश्वरी सिन्हा, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया आदेश, देखें रजिस्ट्रार जनरल का आदेश

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खिलेश्वरी सिन्हा को सीबीआई कोर्ट में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति किया है। जारी आदेश में लिखा है, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

Update: 2026-04-12 07:17 GMT

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बिलासपुर। 12 अप्रैल 2026|छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खिलेश्वरी सिन्हा को सीबीआई कोर्ट में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति किया है। जारी आदेश में लिखा है, उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में लिखा है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम कमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनकी जांच दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा किया गया हो, की जांच एवं विचारण की कार्रवाई सीबीआई के विशेष अदालत में पीठासीन अधिकारी के रूप में करेंगी।

 



पढ़िए रजिस्ट्रार जनरल का आदेश मे

छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अपने आदेश में लिखा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का अधिनियम कमांक 46), की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व अधिसूचना 08 जनवरी 2026 को अतिष्ठित करते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर कु, खिलेश्वरी सिन्हा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना 19 सितम्बर 2001 द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम कमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, की जांच एवं विचारण हेतु (सीबीआई मामलों के लिये विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

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