CG रिश्वतखोर BMO और बाबू गिरफ्तार: रिश्वतखोर BMO और हेल्थ डायरेक्टरेट का बाबू घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए, ACB ने किया गिरफ्तार

CG Bribery BMO and Babu arrested:दो अलग-अलग प्रकरण में बीएमओ दंतेवाड़ा एवं संचालनालय (स्वास्थ्य सेवायें) रायपुर का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार

Update: 2024-07-19 10:03 GMT
CG रिश्वतखोर BMO और बाबू गिरफ्तार: रिश्वतखोर BMO और हेल्थ डायरेक्टरेट का बाबू घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए, ACB ने किया गिरफ्तार
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CG Bribery BMO and Babu arrested रायपुर। प्रदेश में दो अलग-अलग प्रकरण में बीएमओ दंतेवाड़ा एवं संचालनालय (स्वास्थ्य सेवायें) रायपुर का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है।  

पहले प्रकरण में प्रार्थी सुनील कुमार नाग निवासी दंतेवाड़ा ने एन्टी करप्शन ब्यूरो जगदलपुर कार्यालय में शिकायत की थी, कि उसके द्वारा विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, दंतेवाड़ा में दो वाहन किराये पर चलवाई जा रही थी, जिसके बिलों का भुगतान जनवरी माह से कार्यालय में लंबित था। बिलों के भुगतान के लिये विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ० वेणु गोपाल राव द्वारा 15 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों आरोपी को पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन पर सही पाये जाने से ट्रेप आयोजित कर आज दिनांक 19.07.2024 को आरोपी डॉ० वेणु गोपाल राय को कार्यालय में प्रार्थी से 15 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।

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वहीँ, दूसरे प्रकरण में प्रार्थी नेमिका तिवारी, स्टॉफ नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजिम, गरियाबंद ने एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर कार्यालय में शिकायत की थी, कि उसके द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृति के लिये जिला स्वास्थ्य कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जो अग्रिम कार्यवाही हेतु संयुक्त संचालक (नर्सिंग), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सेक्टर-19 नवा रायपुर कार्यालय में लंबित था। फाईल को अगली प्रक्रिया के लिये आगे बढ़ाने हेतु कार्यालय का सहायक अधीक्षक सूरज कुमार नाग के द्वारा 20 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहती थी, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों आरोपी को पकड़वाना चाहती थी। शिकायत सत्यापन पर सही पाये जाने से ट्रेप आयोजित कर आज दिनांक 19.07.2024 को आरोपी सूरज कुमार नाग को उसके शासकीय आवास के पास से प्रार्थी से 20 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।

दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।

एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों से अपील करती हैं कि रिश्वत/भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें हमारे ई-मेल, टोल फ्री नंबर (1064) अथवा स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर कर सकते हैं।

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