CG 4 शिक्षक सस्पेंडः युक्तियुक्तकरण के तहत स्कूलों में ज्वाइन न कर हाईकोर्ट जाने वाले शिक्षकों पर गिरी गाज, डीईओ ने किया निलंबित
CG 4 teachers suspended: युक्तियुक्तकरण के तहत पदस्थापना ग्रहण न कर कोर्ट में याचिकाएं दायर करने वाले चार शिक्षकों पर निलंबन की गाज गिरी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह कार्रवाई की है।
CG 4 teachers suspended: कोरबा। युक्तियुक्तकरण के तहत स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं करने वाले चार शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। चारों शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण के तहत नये स्कूल में पदस्थ किया गया था, लेकिन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण न कर उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिकाएं प्रस्तुत की गई थी। अपीलकर्ता ने शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शिक्षकों की मांग को स्वीकार्य योग्य नहीं माना और अभ्यावेदन को अमान्य माना।
इधर जिला शिक्षा अधिकारी ने नवीन पदांकित संस्था में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित शिक्षकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
''युक्तियुक्तकरण के तहत जिले में काउंसलिंग के माध्यम से अतिशेष शिक्षको को एकल शिक्षकीय, शिक्षक विहीन विद्यालयों में पदस्थ किया गया था किंतु संबंधित शिक्षकों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण न कर उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिकाएं प्रस्तुत किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा संबंधित शिक्षकों को जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति के समक्ष निर्धारित सुनवाई तिथि को उपस्थित होकर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति को एक सप्ताह में नियमानुसार निराकरण करने का निर्देश दिया गया था, तब तक अपलीकर्ता शिक्षकों की युक्तियुकतकरण पर रोक लगायी गई थी।
न्यायालय के निर्देशानुसार अपीलकर्ता शिक्षकों के अभ्यावेदन पर सुनवाई उपरांत इनकी मांग/शिकायत स्वीकार्य योग्य नहीं पाए जाने के कारण अभ्यावेदन को अमान्य कर दिया गया एवं युक्तियुक्तकरण के तहत पदांकित संस्था में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। इस कार्यालय का पत्र 30.06.2025 के द्वारा समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य एवं सर्व संबंधित शिक्षको को अभ्यावेदन अस्वीकार होने उपरांत नवीन पदांकित संस्था में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित शिक्षको के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सूचना जारी किया गया था।
संबंधित शिक्षको के द्वारा आज तक युक्तियुक्तकरण के तहत पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की नियम 3 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।''