CG News: बालको चिमनी हादसा: स्पेशल कोर्ट में पेश नहीं हुए चीनी अफसर, वकील ने बताया- इस वजह से नहीं आए चीन से इंजीनियर

CG News: बालको चिमनी हादसे में 41 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ कोरबा के स्पेशल कोर्ट में चल रही है। चिमनी निर्माता कंपनी सेप्को के तीन चीनी इंजीनियरों को दोषी ठहराया गया है।

Update: 2026-02-13 13:05 GMT

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13 February 2026|कोरबा। बालको चिमनी हादसे में 41 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ कोरबा के स्पेशल कोर्ट में चल रही है। चिमनी निर्माता कंपनी सेप्को के तीन चीनी इंजीनियरों को दोषी ठहराया गया है। स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित होना था। कंपनी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि चीन से भारत के लिए सीधी उड़ान सेवा ना होने और चीन यात्रा की भारत की ओर से अनुमति ना मिलने के कारण इंजीनियर नहीं आ पाए।

23 सितंबर 2009 को छत्तीसगढ़ के बालको में बड़ी घटना घटी थी। बालको संयंत्र परिसर में 1200 मेगावाट बिजली परियोजना की निर्माणाधीन चिमनी ढह गई थी। 240 मीटर ऊंचाई वाली इस चिमनी के भरभराकर गिरने के दौरान बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। चिमनी के गिरने के कारण 41 मजदूरों की मौत हो गई थी। अधिकांश मजदूर बिहार के सारण क्षेत्र के थे। हादसे के बाद बालको नगर पुलिस ने अपराध दर्ज किया था। हादसे के लिए पुलिस ने बालको प्रबंधन, निर्माण कंपनी सेप्को और पेटी ठेका कंपनी जीडीसीएल सहित अन्य पक्षों को जिम्मेदार ठहराते हुए एफआईआर दर्ज किया था।

जांच आयोग ने इसे ठहराया था दोषी

राज्य सरकार ने हादसे की स्वतंत्र जांच के लिए जस्टिस संदीप बख्शी की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में चिमनी के निर्माण में घटिया सामग्री, सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन और बालको, चीनी कंपनी सेप्को और जीडीसीएल की गंभीर लापरवाही को दुर्घटना का कारण बताया था। आयोग की रिपोर्ट के बाद इनके खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दायर कर विशेष अदालत में मामला पेश किया था। मामले की सुनवाई अब भी चल रही है। बता दें, पुलिस ने चिमनी हादसे के बाद सेप्को कंपनी के चीनी अधिकारी वू चुनान, लियु गैक्सन और वॉन वेगिंग को आरोपी बनाया है।

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