CG निलंबित न्यूज: टीआई, कांस्टेबल सस्पेंड, ट्रांसफर आदेश जारी होने के बाद भी नहीं दी ज्वाइनिंग...एसपी ने थाना प्रभारी और आरक्षक को किया निलंबित...

CG Suspended News: छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर के बाद भी कांस्टेबल के द्वारा ज्वाइनिंग नहीं देने पर एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएपी ने नियमों की अवहेलना करने वाले कांस्टेबल और लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है।

Update: 2026-02-13 12:58 GMT

CG Suspended News: बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पदस्थ थाना प्रभारी जोगेंद्र साहू और कांस्टेबल पंकज तारम को निलंबित कर दिया गया है। कांस्टेबल पंकज तारम ने स्थानांतरण के बाद भी कार्यभार ग्राहण न कर नियमों की अवहेलना की थी। मामले में एक्शन लेते हुये एसपी योगेश पटेल ने तत्काल प्रभाव से टीआई और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है।

जारी आदेश में बताया गया कि 16 सितंबर 2025 को थाना अर्जुन्दा में पदस्थ आरक्षक पंकज तारम का स्थानांतरण गुंडरदेही किया गया था। स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद सभी थाना प्रभारियों को अपने कर्मचारियों को पदस्थापना हेतु रवानगी देने के निर्देश दिये गये थे, लेकिन कांस्टेबल ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। एसपी के आदेश-निर्देश की अवहेलना करने और अनुशासनहीनता मामले में थाना प्रभारी अर्जुन्दा जोगेंद्र साहू व अर्जुन्दा थाना आरक्षक पंकज तारम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन के दौरान दोनों को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

नीचे पढ़ें एसपी द्वारा जारी आदेश...

''कार्यालयीन पत्र क्रमांक पु.अ./बालोद/स्था./एच/403/2025, 16 सितंबर 2025 के माध्यम से आर.क्र.272 पंकज तारम का स्थानांतरण अर्जुन्दा थाना से गुंडरदेही थाना किया गया था। स्थानांतरण आदेश उपरांत समस्त प्रभारियों को संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना हेतु रवानगी देने निर्देशित किया गया था, किंतु थाना प्रभारी अर्जुन्दा द्वारा आज तक उक्त कर्मचारी को गुंडरदेही थाना हेतु रवानगी न देकर आदेश-निर्देश की अवहेलना कर पदीय कर्तव्यों के प्रति अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता व गैर जिम्मेदाराना आचरण प्रदर्शित किया गया है। अतः थाना प्रभारी अर्जुन्दा उनि. जोगेंद्र साहू तथा अर्जुन्दा थाना आर.क्र.272 पंकज तारम को तत्काल प्रभाव से आदेश दिन के अपरान्ह से निलंबित कर रक्षित केन्द्र बालोद संबद्ध किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता आदि की पात्रता होगी।''

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