BEO Suspended: युक्तियुक्तकरण में गंभीर लापरवाही, संभाग आयुक्त ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को किया निलंबित...आदेश जारी

BEO Suspended: युक्तियुक्तकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। दुर्ग संभाग आयुक्त ने लापरवाही बरतने पर बीईओ को निलंबित कर दिया है।

Update: 2025-06-11 14:29 GMT
BEO Suspended: युक्तियुक्तकरण में गंभीर लापरवाही, संभाग आयुक्त ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को किया निलंबित...आदेश जारी
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BEO Suspended: दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग में पदस्थ बीईओ को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई संभाग आयुक्त सत्य नारायण राठौर ने की है। निलंबित शिक्षा अधिकारी का नाम जयसिंह भारद्वाज है।

दरअसल, रीता गरेवाल, शिक्षक विज्ञान टी संवर्ग, शासकीय बालक पूर्व माध्यमिक शाला डौण्डी की नियुक्ति संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग के आदेश क्रमांक / 1838/दुर्ग 8.07.2022 के द्वारा हुई है, जिनका कार्यभार ग्रहण तिथि 12.07.2022 है। संबंधित कर्मचारी परिवीक्षा अवधि में है। परिवीक्षा अवधि में होने के बावजूद उक्त शिक्षिका को अतिशेष की श्रेणी में गणना किया गया है।

नूतन कुमार साहू शिक्षक विषय गणित पूर्व माध्यमिक शाला कुमुड़कट्टा संस्था में एक ही गणित विषय का शिक्षक कार्यरत होने के बावजूद अतिशेष की श्रेणी में गणना किया गया है।

पूर्व माध्यमिक शाला साल्हे में कला विषय में लेखनी साहू कनिष्ठ को अतिशेष की श्रेणी में गणना किया जाना था, किन्तु उनके स्थान पर परमिला ठाकुर शिक्षक विषय कला को गलत ढंग से अतिशेष चिन्हांकित गया है।

पूर्व माध्यमिक शाला धुरवाटोला में विषय कला में भूपत कुमार धनेन्द्र को अतिशेष की श्रेणी में गणना किया जाना था, किन्तु उनके स्थान पर रविन्द्र कुमार बड़तिया शिक्षक विषय गणित को गलत ढंग से अतिशेष चिन्हांकित किया गया है।

पूर्व माध्यमिक शाला पूतरवाही विषय कला में संजय जायसवाल कनिष्ठ को अतिशेष की श्रेणी में गणना किया जाना था, किन्तु उनके स्थान पर मोतिम सिन्हा शिक्षक विषय कला को गलत ढंग से अतिशेष चिन्हांकित गया है।

इस प्रकार जयसिंह भारद्वाज, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डौण्डी जिला बालोद के द्वारा उपरोक्तानुसार की गई लापरवाही/अनियमितता के कारण उन्हें निलंबित किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया। जयसिंह भारद्वाज, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डौण्डी जिला बालोद का उक्त कृत्य छत्तीसगढ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल है।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् जयसिंह भारद्वाज, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, डौण्डी जिला बालोद को कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं कदाचार बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।





 


 


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