Balodabajar Voilence: बलौदा बाजार में लागू रहेगी धारा 144, SP के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने इस तारीख तक बढ़ाई

Balodabajar Voilence: पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर दीपक सोनी ने बलौदा बाजार नगर पालिका क्षेत्र में धारा 144 20 जून तक बढ़ा दी है। पूर्व में यह 16 जून तक थी।

Update: 2024-06-17 08:06 GMT

Balodabajar Voilence बलौदाबाजार भाटापारा। बलौदा बाजार में हुए हिंसावा आगजनी के बाद लगाए गए धारा 144 को आगे बढ़ा दिया गया है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के प्रतिवेदन के बाद कलेक्टर दीपक सोनी ने धारा 144 की मियाद 20 जून तक के लिए बढ़ा दी है। पूर्व में 16 जून तक के लिए धारा 144 लगाई गई थी।

10 जून को बलौदा बाजार में सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक हो गई थी। भिड़ ने बलौदा बाजार के कलेक्टर एसपी कार्यालय को आग लगा दिया था। जिसके बाद धारा 144 लगाकर लोगों के जमावड़े को प्रतिबंधित भी किया गया था। अब जिले में नवपदस्थ एसपी विजय अग्रवाल ने कलेक्टर को प्रतिवेदन सौंप धारा 144 बढ़ाए जाने की मांग की थी।

एसपी ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि घटनास्थल क्षेत्र संवेदनशील होने के कारण शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना व शासकीय कार्य सुगमता से संपन्न कराए जाने के लिए संबंधित क्षेत्रों को धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाए। जिस पर सहमति जताते हुए बलौदा बाजार सीमा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर दीपक सोनी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 एक एवं दो के तहत प्रदत अधिकारों का प्रयोग करते हुए धारा 144 आगे बढ़ाने करने के निर्देश जारी किए हैं।

पूर्व में 10 जून रात्रि 9 बजे से 16 जून मध्य रात्रि 12:00 बजे तक धारा 144 लागू थी। अब 17 जून को शाम 4:00 बजे से 20 जून के मध्य रात्रि 12:00 बजे तक नगर पालिका सीमा क्षेत्र बलौदा बाजार में धारा 144 लागू रहेगी। धारा 144 प्रभावशील रहने के दौरान रैली या जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शास्त्र तलवार लाठी चाकू आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। प्रशासनिक कर्तव्य पर ड्यूटी में तैनात कर्मी शस्त्र धारण कर सकेंगे। एक जहां पर चार लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। नीचे पढ़ें आदेश...



 



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