Supreme Court: पूर्व IAS अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Supreme Court: शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व आईएएस अफ़सर अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने जमाने दे दी है।

Update: 2025-04-15 11:32 GMT
Supreme Court: पूर्व IAS अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
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Supreme Court: रायपुर। शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले मेंसुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पूर्व आईएएस अफ़सर अनिल टुटेजा की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने जमने याचिका पर फैसला सुनाया है। बीते एक साल से अधिक समय से जेल में बंद पूरे आईएएस अनिल टुटेजा के लिए यह राहत की खबर है। टुटेजा को 21 अप्रैल, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया गया था। अनिल टुटेजा को पासपोर्ट जमा करने और सुनवाई के दौरान न्यायालय के साथ सहयोग करने सहित सख्त नियमों और शर्तों के तहत यह जमानत मिली है।

ED की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता एसवी राजू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि टुटेजा एक वरिष्ठ नौकरशाह हैं, जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता राजू ने टुटेजा पर नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले में शामिल होने और गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए जमानत का विरोध किया।

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