आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली जमानत, फिर अस्पताल में हुई भर्ती, अब 2 जनवरी को होगी सुनवाई

Update: 2022-12-14 09:36 GMT

नई दिल्ली, रांची। मनी लॉड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार झारखंड कैडर की आईएएस अफसर पूजा सिंघल को आज सुप्रीम कोर्ट से मायूसी हाथ लगी। शीर्ष अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया। अब 2 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। पूजा ने जमानत के लिए अपनी बेटी की बीमारी का हवाला दिया है।

निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने अपनी बेटी की बीमारी का हवाला देते हुए शीर्ष कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की अदालत ने ईडी को पूजा सिंघल की बेटी के बीमार रहने के दावे की जांच कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई दो जनवरी को होगी। उधर, जमानत नहीं मिलने के बाद पूजा दूसरी बार रिम्स में भर्ती हो गईं। जेल में उन्होंने बेचैनी की शिकायत की। इसके बाद उन्हें रिम्स ले जाया गया।

बता दें, झारखंड हाईकोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट गईं। पूजा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका में कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत के आधारों पर विचार नहीं किया है। खूंटी मनरेगा घोटाले में उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन ईडी ने इस मामले में उन्हें जबरन आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। ईडी की जांच में वह पूरी तरह सहयोग कर रही हैं। भविष्य में जब भी जरूरी होगा, वह जांच में सहयोग करने को तैयार है। शीर्ष अदालत को पूजा सिंघल की ओर से बताया गया कि वह बीमार हैं और रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। उनकी बेटी स्पीच सिंड्रोम नाम की बीमारी से ग्रसित है। बेटी के इलाज के लिए भी उन्होंने अदालत से जमानत देने का आग्रह किया। इस पर अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया और सभी बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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