DGP Salection 2024: जानिये कैसे होता है डीजीपी का सलेक्शन
DGP Salection 2024: किसी प्रदेश के पुलिस प्रमुख यानी महानिदेशक (डीजीपी) का चयन कैसे होता है। राज्यों के डीजीपी चयन में केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए पढ़िये यह खबर.
DGP Salection 2024: राज्यों के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) चयन की एक निधार्रित प्रक्रिया है। इसमें राज्य के साथ ही संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और केंद्रीय गृह मंत्रालय की भी भूमिका रहती है।
राज्य सरकार यूपीएससी को डीजीपी नियुक्ति के लिए नामों का पेनल भेजती है। इसके बाद फिर यूपीएससी में मीटिंग होती है। इसमें यूपीएससी चेयरमैन खासतौर से मौजूद रहते हैं। किसी विषम परिस्थितियों की वजह से वे नहीं आ पाए तो उनके बदले में कोई मेम्बर होता है। इसके अलावा भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम का कोई नामिनी, मसलन ज्वाइंट सिकरेट्री लेवल का कोई अफसर होता है। और संबंधित राज्य के चीफ सिकरेट्री और वर्तमान डीजीपी। ये चारों मिलकर गुण-दोष के आधार पर पेनल तैयार करते हैं।
डीजीपी पद के लिए योग्यता
यद्यपि डीजीपी बनने के लिए 30 बरस की सेवा जरूरी है। इससे पहले स्पेशल केस में एकाध साल पहले भारत सरकार डीजीपी बनाने की अनुमति दे सकती है। छोटे राज्यों में जहां आईपीएस का कैडर छोटा होता है, सो वहां अफसर मिल नहीं पाते। इसको देखते भारत सरकार ने डीजीपी के लिए 30 साल की सर्विस की जगह 25 साल कर दिया है। मगर बड़े राज्यों के लिए यह प्रासंगिक नहीं है। क्योंकि, जब 30 साल की सेवा वाले उपर में कई अफसर हैं तो फिर नीचे के अफसर को कैसे डीजीपी बनाया जा सकता है।