14580 शिक्षकों के पदों पर भर्ती मामले में सुनवाई, सहायक शिक्षक के एक-एक पद सुरक्षित रखने के हाई कोर्ट ने दिए निर्देश...

Update: 2022-10-03 14:16 GMT

रायपुर। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में निकाली गई 14580 शिक्षकों के पदों पर भर्ती मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुवे सहायक शिक्षक (विज्ञान) का एक पद याचिकाकर्ताओं के लिए रिक्त रखने का निर्देश दिया है मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में हुई।

कोरबा जिले के विकाश कुमार और अन्य 9 याचिकाकर्ताओं द्वारा एकल पीठ द्वारा याचिका निरस्त किये जाने के विरुद्ध दायर रिटअपील पर सुनवाई हुई, मामला इस प्रकार है की 9.3.2019 को स्कूल शिक्षा विभाग ने 14580 पद व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस पर याचिकाकर्ता ने सहायक शिक्षक (विज्ञान) पद के लिए आवेदन किया और परीक्षा दिया परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद याचिकाकर्ता को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया।

सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता को स्नातक में 50% से काम अंक होने के कारण अपात्र कर दिया गया। अपात्र आदेश को याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के एकल पीठ द्वारा याचिका निरस्त कर दिया गया था, याचिका निरस्ती से क्षुब्द होकर विकाश कुमार, मीना टोप्पो शैलेश कुमार सिंह अनीता मरकाम प्रीतमलाल पटौदी बुद्धेश्वर प्रसाद पटेल, शैलेश वर्मा, कुंदन सिंह, मनीष मिश्रा, जयप्रकाश साहू, सोम साय साहू, और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा हाई कोर्ट में अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी एवं घनश्याम कश्यप नरेंद्र मेहेर और हरीश कुटिया के माध्यम से रिटअपील दायर की जिसमे बताया गया की छत्तीसगढ़ बी.एड. प्रवेश नियम 2006 के अनुसार बी.एड. प्रवेश हेतु अनुसूचित जाती/जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत अंको में छूट होगी तथा एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्राप्तांक मैं 5 प्रतिशत की छूट रहेगी, तथा छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 में भी शिक्षक सवर्ग में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक आहर्ता हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार होगी रिटअपील में यह भी आधार लिया गया की छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2011 से अभी तक बी. एड. और टी.ई.टी. परीक्षा में बैठने हेतु अनुसूचित जाती/जनजाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत अंको में छूट दे रही है।

उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत ओं का उल्लेख किया गया कि एससीईआरटी के नियम राज्य शासन के ऊपर लागू होंगे यह की एससीईआरटीनियुक्ति पर भी एसटी एससी और ओबीसी पर भी 5% की छूट दिए हैं साथ ही साथ राज्य शासन द्वारा इसी विज्ञापन पर कई लोगों को 5 प्रतिशत छूट प्रदान कर नियुक्ति प्रदान की है जबकि याचिकाकर्ताओं को 5% लाभ ना देना सरासर अनुचित है, मामले की सुनवाई माननीय हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में निकाली गई 14580 शिक्षकों के पदों पर भर्ती मामले में दायर रिटअपील पर सुनवाई करते हुवे सहायक शिक्षक (विज्ञान) का एक-एक पद याचिकाकर्ता के लिए रिक्त रखने का निर्देश दिया है।

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