Teacher News: ऐसी गलती भूलकर भी ना करें शिक्षक, वरना हो जाएगा ट्रांसफर, नई नियमावली में जानिए क्या है सख्त प्रावधान

Teacher News: बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024(Bihar Special Teacher Revised Rules 2024) को मंजूर दे दी है. इस नियमावली के बाद सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को अब पांच अवसर मिलेंगे.

Update: 2024-12-20 07:58 GMT

Teacher News: बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024(Bihar Special Teacher Revised Rules 2024) को मंजूर दे दी है. इस नियमावली के बाद सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए नियोजित शिक्षकों को अब पांच अवसर मिलेंगे. वहीँ सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का तबादला नहीं होगा. लेकिन गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए का तबादला हो सकता है. 

जानकारी के मुताबिक़, बिहार कैबिनेट ने गुरुवार को शिक्षकों के लिए नई नियमावली पास की है. नई नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों के तबादले और पोस्टिंग के नियम बदले गए हैं. सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद भी शिक्षकों का फिलहाल तबादला नहीं होगा. हालाँकि स्कूल में नियमों का उलंग्घन करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जायेगी. उसे सजा के तौर पर दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया जा सकता है.

नियमावली के मुताबिक, ऐसे शिक्षक जो स्कूल में पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे. नशा करते पाए जाते हैं. बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं. लोकल पॉलिटिक्स में शामिल होकर या स्कूल का माहौल बिगाड़ते हैं तो ऐसे शिक्षकों का तबादला कर दिया जाएगा. उस शिक्षक को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई करते हुए ट्रांसफर कर दिया जायेगा. ट्रांसफर करने का अधिकार भी जिलाधिकारी को दिया गया है. जिलाधिकारी जिले के अंदर तबादला कर सकता है. वहीँ जिले के बाहर ट्रांसफर का अधिकार शिक्षा विभाग के निदेशक के पास होगा.  

इसके अलावा शिक्षक निजी टयूशन या कोचिंग संसथान चलाता है तो उसपर कार्रवाई होगी. अगर पुरुष शिक्षक पर कोई महिला शिक्षक किसी तरह का आरोप लगाती है तो उस शिक्षक पर तीन दिनों के भीतर कार्रवाई होगी. जांच के बाद पुरुष शिक्षक का ट्रांसफर कर दिया जायेगा. वहीँ कोई भी विशिष्ट शिक्षक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक/पुलिस/सिविल अभिरक्षा में रहा है, उसे निलंबित समझा जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा. 

वहीँ वेतन को लेकर भी नियम जारी किया गया है. जिसमे कहा गया है "जिले के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार या प्रशासनिक विभाग द्वारा निरीक्षण करने पर, विद्यालय का कोई विशिष्ट शिक्षक या कर्मचारी उचित अनुमोदन के बिना अनुपस्थित पाया जाता है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी इसके लिए सक्षम होगा कि वह ऐसे अनुपस्थित शिक्षक के वेतन को तुरंत रोक दिया जायेगा.. इसके बाद, 7 दिनों का समय देकर अनुपस्थित शिक्षक से कारण बताओ पूछा जाएगा और यदि उत्तर संतोषजनक नहीं होता है, तो अनुपस्थिति की अवधि के लिए अनुपस्थित शिक्षक के वेतन की कटौती की जाएगी. 

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