Teacher News: शिक्षा विभाग का शिक्षकों के लिए फरमान, रील बनाने और नाच-गाने पर रोक, कार्रवाई की चेतावनी

Teacher News: सरकारी स्कूलों के लिए ड्रेस कोड जारी किया है. शिक्षकों अब जींस-टी-शर्ट पहनकर स्कूल नहीं आएंगे. इतना ही नहीं स्कूलों में डीजे, गाना - गाने और रील बनाने पर भी रोक लगाई दी गयी है

Update: 2024-10-10 11:39 GMT

Teacher News: बिहार शिक्षा विभाग सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए नया फरमान जारी किया है. सरकारी स्कूलों के लिए ड्रेस कोड जारी किया है. शिक्षकों अब जींस-टी-शर्ट पहनकर स्कूल नहीं आएंगे. इतना ही नहीं स्कूलों में डीजे, गाना - गाने और रील बनाने पर भी रोक लगाई दी गयी है. नियम का पालन न करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी. 




 


शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

जानकारी के मुताबिक़, बुधवार को शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है. आदेश एक अनुसार सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों के जींस-टी-शर्ट पहनने पर रोक लगा दी है. शिक्षक को फॉर्मल ड्रेस पहनकर आना होगा. साथ ही शिक्षकों के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रील्स बनाने, डांस करने और डीजे वाला वीडियो डालने पर भी पाबंदी लगा दी गई हैं.

क्या लिखा है निर्देश में 

विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के गतिविधियों में शालीनता प्रकट करने एवं मर्यादित व्यवहार करने हेतु निदेश दिया गया था, पर यह देखा जा रहा है कि विद्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी कार्यालय संस्कृति के विरुद्ध अनौपचारिक (Casual) परिधान (यथा जींस-टी-शर्ट) में विद्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों में आ रहे हैं. साथ ही सोशल मीडिया (फेसबुक, यू-ट्यूब, इंस्टाग्राम आदि) एवं अन्य माध्यमों से नृत्य, डी०जे०, डिस्को एवं अन्य निम्न स्तर की गतिविधियों विद्यालय परिसर में संचालित होते हुए पाया गया है.

शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के विद्यालय परिसर में इस तरह का आचरण तथा व्यवहार शैक्षणिक माहौल को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है, जो कहीं से स्वीकार योग्य नहीं है. केवल शिक्षा कैलेण्डर के अनुसार विशेष दिनों में नृत्य, संगीत आदि का अनुशासित एवं शालीन कार्यक्रम ही मान्य है. उपर्युक्त परिस्थिति में पुनः निदेश दिया जाता है कि विद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी शिक्षण / कार्यालय अवधि में गरिमायुक्त औपचारिक परिधान (Formal Dress) में ही विद्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों में आएँगे। इसका अनुपालन करना/करवाना सुनिश्चत किया जाय. 

अगर शिक्षकों द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. बता दें शिक्षा विभाग ने भी शिक्षकों के जींस-टीशर्ट पहनकर स्कूल आने के लिए रोक लगाई थी. इसके बावजूद टीचर जींस-टीशर्ट में आने लगे आ रहे हैं. 



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