Anti Paper Leak Law: पेपर लीक के खिलाफ सरकार सख्त, दोषी पाए जाने पर होगी 10 साल तक जेल, 1 करोड़ का जुर्माना

Anti Paper Leak Law: बिहार सरकार राज्य में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ "एंटी पेपर लीक कानून" लायी है.

Update: 2024-07-24 10:58 GMT

Anti Paper Leak Law: पटना: बिहार में परीक्षा का पेपर लीक होना आम बात हो गयी है. आयदिन पेपर लीक होने के मामले सामने आते रहते है. इसे रोकने के लिए अब सरकार ने सख्त एक्शन लिया है .बिहार सरकार राज्य में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ "एंटी पेपर लीक कानून" लायी है. 

बिहार में एंटी पेपर लीक कानून

दरअसल, बिहार की नीतीश सरकार आज बुधवार को विधानसभा में पेपर लीक और धांधली पर लगाम लगाने के लिए बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 पेश किया. बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 यानी एंटी पेपर लीक कानून बिहार विधानसभा में पास हो गया. अब आरोपियों को बक्शा नहीं जाएगा. 

10 साल तक जेल की सजा 

इस कानून के तहत, पेपर लीक या इससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होने वाले इस कानून के तहत दोषी होंगे. इस कानून के अधीन सभी अपराध संज्ञेय एवं गैरजमानती होंगे. इतना ही नहीं पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा और 10 साल तक की जेल होगी. इसके अलावा किसी भी छात्र या समूह के लिए सजा के प्रावधानों में बदलाव किया जा सकता है. इस कानून में सर्विस प्रोवाइडर जुड़े अधिकारियों के लिए भी सजा का प्रावधान है. 

केंद्र ने किया था पारित 

बता दें, लोक परीक्षा कानून 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित किया था. जिसे हालही में इसी साल जून में इसे लागू किया गया है. केंद्र ने राज्यों से भी इस कानून को लागू करने का अनुरोध किया था. योगी सरकार ने भी हाल ही में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लागू किया था. 

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