ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट की वैलिडिटी फिर बढ़ाई गई…..कोरोना के मद्देनजर सरकार ने दी बड़ी राहत….अब इतनी तारीख तक रहेगी वैद्यता

Update: 2020-06-09 15:43 GMT

नयी दिल्ली 9 जून 2020। लॉकडाउन के दौरान अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस (DL), लर्निंग लाइसेंस (LL), गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) की वैधता समाप्त हो गयी हो, तो आप ज्यादा टेंशन मत लें. कोविड-19 महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के कारण सरकार ने इन कागजातों की वैधता अवधि को एक बार फिर बढ़ा दिया है. अब आपके ये सारे कागजात आगामी 30 सितंबर तक वैध रहेंगे, क्योंकि सरकार ने इनकी वैधता अवधि बढ़ा दिया है.

परिवहन विभाग से जुड़े इन कागजातों की वैधता अवधि को सरकार ने दो बार बढ़ाया है. इसके पहले सरकार ने आखिरी तारीख 30 जून किया था, लेकिन उसने गाड़ी मालिकों को तीन महीने की एक बार फिर मोहलत दे दी है.मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड -19 की स्थिति को देखते हुए दस्तावेजों का नवीनीकरण संभव नहीं है. ऐसे में जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता एक फरवरी 2020 से 31 मई 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 30 सितंबर 2020 तक कर दी गयी है.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिये हैं कि परिवहन विभाग से संबंधित जिन कागजातों की वैधता 1 फरवरी को समाप्त हो चुकी है, उन्हें 30 सितंबर तक वैध माना जाए. सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम से देश के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी. सूत्रों का कहना है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से यह फैसला लॉकडाउन के दौरान लाइसेंस और परमिट को रिन्यू नहीं करा पाने वाले लोगों की मदद के लिए किया गया है.

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