UP News: यूपी सरकार का नया कानून: खाने में थूक मिलाने पर 10 साल तक की सजा, बुलंदशहर में थूकने का वायरल वीडियो...

UP News: यह कदम प्रदेश की जनता को सुरक्षा और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए उठाया गया है।

Update: 2024-12-15 10:43 GMT

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति ने खाने-पीने की वस्तुओं में थूक मिलाया तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। यह फैसला हाल ही में कुछ घटनाओं के बाद लिया गया, जहां खाने में थूक या पेशाब मिलाने का मामला सामने आया था। इस अध्यादेश को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

बुलंदशहर का वायरल वीडियो

हाल ही में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें एक सब्जी विक्रेता सार्वजनिक रूप से सब्जियों पर थूकता हुआ नजर आ रहा है। यह घटना अनूपशहर की सब्जी मंडी की बताई जा रही है। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। इस घटना के बाद अनूपशहर में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग इस पर गुस्से का इज़हार कर रहे हैं।

मुजफ्फरनगर और कर्नाटक में भी ऐसे मामले

बुलंदशहर के बाद इसी तरह का मामला मुजफ्फरनगर से भी सामने आया था, जहां सब्जी बेचने वाले एक व्यक्ति पर आरोप था कि उसने फल और सब्जियों पर थूक कर बेचीं। इसके बाद स्थानीय नागरिकों ने दुकान बंद कराकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, कर्नाटक के कारवार में भी इसी तरह की घटना हुई थी, जहां एक सब्जी विक्रेता को सब्जियों पर थूकते हुए पकड़ा गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध किया और स्वच्छता और स्वास्थ्य जोखिमों के मुद्दे पर अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की।

यूपी सरकार का कड़ा कदम

उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार की घटनाओं को गंभीरता से ले रही है और इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। नए कानून के तहत इस प्रकार की हरकतों के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा, ताकि लोगों की सेहत और स्वच्छता को लेकर कोई समझौता न किया जा सके।

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