स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यौन शोषण केस में IPS अजय पाल शर्मा की एंट्री... लगे ये गंभीर आरोप
IPS Ajay Pal Sharma:
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Swami Avimukteshwaranand Controversy: 24 फरवरी 2025, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे यौन शोषण का आरोप अब तूल पकड़ने लगा है. धार्मिक और राजनितिक गलियारों में हलचल मच गयी है. वहीँ, अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है. केस में प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा की एंट्री हो गयी है. स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ आईपीएस अजय पाल शर्मा की फोटो दिखाते हुए सभी आरोपों का जिम्मेदार आईपीएस को ठहराया है.
आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ आईपीएस अजय पाल की फोटो
दरअसल, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर आईपीएस अजय पाल शर्मा की एक फोटो दिखाई है. फ़ोन उनके साथ आशुतोष ब्रह्मचारी भी है. तस्वीर किसी जन्मदिन या उत्सव समारोह की है. अजय पाल शर्मा गले में फूलों की माला पहने हुए हैं. तस्वीर में वो केक काटते हुए नजर आ रहे हैं.
आईपीएस अजय पाल शर्मा पर क्या आरोप लगे
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने फोटो को दिखाते हुए कहा, " आरोपों की निष्पक्ष जांच कैसे होगी? जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के साथ सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम में शामिल हो रहा है. पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था. पुलिस खुद केस दर्ज करके कोर्ट से करवा रही है. आईपीएस अजय पाल शर्मा आशुतोष महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं तो मामले की निष्पक्ष जांच कैसे करेंगे. अजय पाल शर्मा साजिश रच रहे हैं. जबकि आशुतोष महाराज ने फोटो को AI जनरेटे़ड बताया हे.
शंकराचार्य ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की
बता दें, शंकराचार्य के खिलाफ प्रयाग राज थाने में केस दर्ज हुआ है और अजय पाल वहां के एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं. वहीँ, आज मंगलवार को शंकराचार्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. उन्हें डर है पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.
क्या है पूरा मामला
शामली के रहने वाले आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष महाराज ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी पर शिष्यों का यौन का आरोप लगाया है. आशुतोष महाराज के शिकायत के बाद शिकायत एडीजे रेप एंड पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज के झूंसी थाने में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 351(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4(2), 5, 6, 16 और 17 के तहत FIR दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच की जा रही है.