Government Employee News: सरकारी अधिकारी और कर्मचारी 31 जनवरी तक कर लें ये काम, वरना नहीं होगा प्रमोशन, आदेश जारी

Government Employee News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक फैसले से राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है. 31 दिसंबर 2024 तक राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा.

Update: 2024-12-27 08:41 GMT

Government Employee News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक फैसले से राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है.  31 दिसंबर 2024 तक राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों को अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा. वरना उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा. 

कर्मचारियों और अधिकारियों देना होगा संपत्ति का ब्योरा

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है, " सभी राज्य कर्मियों को 31 जनवरी तक राज्य कर्मियों को अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा. ऐसा न करने वाले कर्मियों को एक फरवरी व उसके बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठक में पदोन्नति पर विचार नहीं होगा. इसके साथ ही संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. 

31 दिसंबर तक दर्ज करना होगा विवरण 

मुख्य सचिव के निर्देश के बाद कार्मिक विभाग ने पत्र जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को यूपी सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24 के अनुसार 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा जनवरी तक देना होगा. चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से भरना होगा. वहीँ, आईएएस, आईएफएस व पीसीएस अधिकारियों को स्पैरो पोर्टल पर संपत्ति का विवरण देना होगा. 

ना देने पर नहीं मिलेगा प्रमोशन 

आदेश में लिखा है कि मानव संपदा पोर्टल पर वर्ष 2024 की जानकारी 1 जनवरी 2025 से अपडेट होने लगेगी. साथ ही कहा गया है कि ऐसे कर्मचारी और अधिकारी जो चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं देते हैं एक फरवरी व उसके बाद होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठकों में इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए उनके प्रमोशन पर विचार नहीं जाएगा. उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा.  इसके साथ ही उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी. 

बता दें, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत सभी कर्मचारियों को 2023 तक की अपनी संपत्तियों का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर जमा करना था. लेकिन आदेशों के बावजूद,  अधिकारी और कर्मचारी संपत्तियों का ब्योरा नहीं दे रहे हैं. इस बार फिर राज्य कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा जमा करने के मौक्स दिया गया है. 




 


Tags:    

Similar News