अनलॉक आदेश जारी : छत्तीसगढ़ के इस जिले के लिए अनलॉक आदेश हुआ जारी, लेकिन शर्तें रहेगी बरकरार…. परिवार में कोई मिला कोरोना पॉजेटिव, तो वो दुकानदार नहीं खोल सकेगा अपनी दुकान…इन शर्तों का भी करना होगा पालन

Update: 2020-09-18 06:58 GMT

राजनांदगांव 18 सितंबर 2020। 7 दिन तक लॉक रहने के बाद अब राजनांदगांव का नगरीय क्षेत्र अनलॉक होने जा रहा है। इस बाबत कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। हालांकि अनलॉक होने के बावजूद जिले में व्यावसायिक प्रतिष्ठान सहित अन्य सेवाओं पर शर्तानुसार पाबंदियां जारी रहेगी। कल से राजनांदगांव का नगरीय क्षेत्र खुल जायेगा। हालांकि अभी भी राजनांदगांव के विभिन्न क्षेत्रों को अलग से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन की शर्तें लागू रहेगी।

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अनलॉक होने के बाद सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत जिला प्रशासन की तरफ से दी गयी है। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि जिस भी कारोबारी के परिवार में एक भी कोरोना पॉजेटिव मरीज मिलेगा, वो कारोबारी अपनी दुकान या अन्य व्यावसायिक गतिविधि को संचालित नहीं रख सकेगा, अगर कोई व्यापारी के परिवार का सदस्य कोरोना पॉजेटिव है और उस परिवार से जुड़ा कोई भी व्यक्ति दुकानों को खोलता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

दुकान को हर दिन सेनेटाइज कराना होगा, साथ ही दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। साथ ही समय के पहले और बाद में अगर कोई दुकान खुली मिलेगी, तो उसके बाद सीधे एफआईआर दर्ज कराया जायेगा।

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