छत्तीसगढ़ में शराब दुकान बंदः कल शाम से 2 दिनों तक नहीं मिलेगी शराब, जानिए रायपुर सहित और कहां है ड्राई डे घोषित

Liquor shops closed: आदेश के मुताबिक 5 मई रविवार को शाम पांच बजे से 7 मई की शाम 5 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। इस दौरान अवैध शराब बिक्री करते पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Update: 2024-05-04 13:08 GMT

Liquor shops closed रायपुर। छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण के लिए वोटिंग 7 मई को 7 लोकसभा सीटों के लिए होगी। वोटिंग से 48 घंटे पहले ही इन लोकसभा क्षेत्रों में संचालित शराब दुकानों को बंद कर दिया जायेगा। आदेश के मुताबिक 5 मई रविवार को शाम पांच बजे से 7 मई की शाम 5 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। इस दौरान अवैध शराब बिक्री करते पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तीसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ जांजगीर-चांपा में चुनाव होगा।

इस दौरान जिलों में विदेशी मदिरा दुकान अण्डा/देशी मदिरा दुकान एवं एफ.एल.-3 (ग) तथा एफ.एल.-4(क) को बंद रखने कहा है। उक्त अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने कहा गया है।

गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक रहेगी और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त जिला कार्यालयों तथा संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जाएंगे। जांच दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किये जाएंगे। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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