ये खबर नेकदिल इंसानों के लिए…सड़क पर पड़े घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर पुलिस नहीं करेगी परेशान, बल्कि मिलेगा इनाम, जानें कैसे

Update: 2021-10-11 03:26 GMT

रायपुर 11 अक्टूबर 2021। सड़क पर दुर्घटना में घायल कोई व्यक्ति तड़प रहा है तो नेकदिल इंसान भी इसलिए अपना मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि बाद में पुलिस उनके गले न पड़ जाए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले लोगों को पुलिस परेशान नहीं करेगी। अब सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने नेकदिल इंसानों के लिए यह एक्सक्लूसिव योजना शुरू की है। इसमें घायल को एक घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को 5000 रुपए की राशि सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय देगा। यही नहीं मददगारों से उनके घर जा कर ही पुलिस द्वारा बयान लिए जाने की सुविधा भी इस योजना के तहत दी जा रही है, जिससे लोग पुलिस पचड़े में पड़ने के डर को छोड़ कर बेझिझक होकर घायलों की मदद करने को प्रेरित हों। गम्भीर रूप से घायलों को सही समय में अस्पताल पहुंचाने वाले देश के 10 सबसे बड़े मददगारों को एक लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। केंद्र की यह योजना इसी वर्ष 15 अक्टूबर से शुरू होकर 31 मार्च 2026 तक चलेगी।

पीड़ित को समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को 5 हजार रुपए के अलावा इस सराहनीय काम के लिए सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। इस राशि का भुगतान कलेक्टर की तरफ से होगा। हालांकि, रकम का पूरा इंतजाम केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने किया है। केंद्रीय परिवहन सचिव गिरधर अरमने के अनुसार केंद्र सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की है, उसके अंतर्गत जो भी लोग पीड़ित को अस्पताल तक ले जाते हैं और इसकी सूचना पुलिस या अस्पताल को देते हैं तो उन्हें 5 हजार का टोकन दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक धनराशि भी राज्यों को उपलब्ध करवाई जा रही है। फिलहाल, इस साल 15 अक्टूबर से 31 मार्च 2026 तक ये नई नीति लागू रहेगी।

ये शर्ते होंगी लागू
– योजना के तहत इसमें गंभीर सड़क हादसे शामिल होंगे, जिसमें बड़ी सर्जरी, कम से कम तीन दिनों का हॉस्पिटलाइजेशन, ब्रेन इंजरी या स्पाइनल इंजरी हो।
– एक सड़क दुर्घटना में एक से ज्यादा पीड़ित की मदद अगर कोई करता है तब भी 5 हजार का ही इनाम दिया जाएगा।
– सड़क हादसे में एक ही घायल व्यक्ति को एक से ज्यादा लोगों ने मदद पहुंचाई तो 5 हजार की राशि उनमें बराबर बंटेगी।
– हादसे में एक से ज्यादा व्यक्ति घायल है और मदद करने वाले भी एक से ज्यादा हैं तो सबको 5-5 हजार दिए जाएंगे।

नया पोर्टल किया जाएगा शुरू
मंत्रालय इसके लिए नया पोर्टल शुरू करेगा, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा हर महीने घायलों की मदद करने वाले नागरिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, घटना की जानकारी आदि का विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। यह जानकारी स्थानीय पुलिस या अस्पताल-ट्रामा सेंटर स्टाफ भी पोर्टल पर अपलोड कर सकेगा। प्रत्येक हादसे में मदद करने पर व्यक्ति को जिला प्रशासन द्वारा पांच हजार रुपये की नगद राशि दी जाएगी। एक साल में यह राशि अधिकतम पांच बार ही दी जा सकेगी।

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