एनपीएस कर्मचारियों के मृत्यु पर परिगणित परिवार पेंशन का है प्रावधान… मृत एनपीएस कर्मचारी के परिजन परिवार पेंशन की मांग करें, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने प्रमुख सचिव व संचालक से किया मांग

Update: 2021-04-02 06:38 GMT

रायपुर 2 अप्रैल 2021. छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजीद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉ कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक ने छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 201/सी–25568/वित्त/नियम/चार /9 दिनांक 28 जुलाई 2009 के तहत एनपीएस कर्मचारियों के मृत्यु/अपंगता पर अतिरिक्त हित लाभ का जारी आदेश व छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 44 के प्रावधान का हवाला देते हुए एनपीएस कर्मचारियों के मृत्यु पर परिगणित परिवार पेंशन के निर्धारण हेतु समस्त वेतन आहरण अधिकारियों से मांग किया है कि तत्सम्बन्ध में तत्काल प्रकरण पर कार्यवाही किया जावे।

ज्ञात हो कि केंद्र सरकार के निर्णय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा सेवा काल मे मृत्यु अथवा अपंगता / असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से पृथक्करण के प्रकरणों में पेंशनरी लाभ देने का आदेश किया गया है।

प्रदेश में ऐसे सैकड़ो प्रकरण है जिन्हें यह लाभ मिलेगा, एनपीएस कर्मचारियो के परिजन परिवार पेंशन लेने उक्त आदेश के साथ सक्षम अधिकारियो से आवेदन करें,,,इधर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व संचालक से उक्त नियम के अनुसार परिजनों को त्वरित लाभ देने की मांग एसोसिएशन ने की है।

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