Cricketer Yash Dayal: RCB के इस तेज गेंदबाज पर यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR
Cricketer Yash Dayal Par FIR: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉलय चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलने वाले क्रिकेटर यश दयाल (Yash Dayal) एक गंभीर कानूनी विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल, गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक महिला ने यश दयाल (Yash Dayal)पर शादी का झूठा वादा करके पांच साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में रविवार को भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत FIR दर्ज की गई है।
Cricketer Yash Dayal Par FIR: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉलय चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की ओर से खेलने वाले क्रिकेटर यश दयाल (Yash Dayal) एक गंभीर कानूनी विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल, गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक महिला ने यश दयाल (Yash Dayal)पर शादी का झूठा वादा करके पांच साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में रविवार को भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत FIR दर्ज की गई है।
शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण
इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि वह पिछले पांच सालों से यश दयाल (Yash Dayal) के साथ रिलेशनशिप में थी। इस दौरान उसने शादी करने का वादा किया और शारीरिक संबंध भी बनाए । लेकिन जब बात शादी की आई तो इसने इनकार कर दिया। इसके साथ ही मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करना शुरु कर दिया। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि यश दयाल (Yash Dayal) ने उसे झठे वादों में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया। इस दैरान उसने कई बार विरोध भी किया, लेकिन शादी का भरोसा देकर उसे चुप करा दिया गया।
पोस्ट हुआ वायरल
महिला ने 21 जून को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) पोर्टल के माध्यम से शिकायत भेजी थी। लेकिन 24 जून को जब उसे कोई त्वरित कार्रवाई नजर नहीं आई तो उसने अपनी आपबीती को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। पोस्ट के वायरल होते ही यह माला तेजी से सुर्खियों में आ गया।
महिला ने पेश किए सबूत
इसके बाद 27 जून को महिला ने इंदिरापुरम थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उसने अपने आरोपों की पुष्टि के लिए कई सबूत पेश किए। इसमें मोबाइल चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉल और स्क्रीनशॉट शामिल है। गाजियाबाद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत FIR दर्ज की गई है, जो गैर जमानती है और इसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माना का प्रावधान है ।
यश दयाल से भी होगी पूछताछ
पुलिस ने कहा कि अगली प्रक्रिया के तहत पीड़िता का धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किया जाएगा और उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया जायगा। पुलिस की ओर से महिला द्वारा दिए गए इलेक्टॉनिक साक्ष्यों की प्राथमिकता की जांच भी शुरु हो गई है। वहीं यश दयाल (Yash Dayal) से भी जल्द पूछताछ की जाएगी।