निजी स्कूलों की फीस पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, फीस न चुकाने पर स्कूल से नाम नहीं काटा जाएगा, तीन किश्तों में 70 फीसदी फीस ले सकेंगे स्कूल संचालक

Update: 2020-09-07 07:54 GMT

जयपुर, 7 सितंबर 2020। निजी स्कूलों की फीस को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि फीस न चुकाने पर किसी स्कूल से छात्र का नाम नहीं काटा जाएगा। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने कहा कि स्कूल संचालक टोटल फीस का 70 परसें राशि तीन किश्तों में ले सकेंगे।
हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया कि कोई अभिभावक अगर फीस दे पाने की स्थिति में नहीं है तो उसे दी जा रही आॅनलाईन क्लासेज रोकी जा सकती है मगर स्कूल से उसका नाम नहीं काटा जावेगा।
यह आदेश सोमवार को जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने कैथोलिक एजुकेशन सोसायटी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसायटी और अन्य याचिका पर दिया। इन तीन याचिकाओं के जरिए करीब 200 स्कूलों ने राज्य सरकार के फीस स्थगन के आदेश को चुनौती दी थी।

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