निगम व तमाम निकायों की तमाम बैठकों पर लगी रोक…. 31 मार्च तक किसी तरह की भी नहीं आयोजित होगी मीटिंग…जिन निगमों व निकायों में बजट नहीं हुआ है पेश…उनके लिए भी जारी हुआ गाइडलाइन

Update: 2020-03-23 12:20 GMT

रायपुर 23 मार्च 2020। राज्य सरकार ने एक बड़ा ऐहितियाती कदम उठाया है। सभी निगमों में बैठकों पर 31 मार्च तक के लिए रोक लगा दी गयी है। नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से इस बाबत सभी निगम कमिश्नरों को निर्देश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस निर्देश के बाद अब किसी भी निगम में एमआईसी, सामान्य सभा और अपील समिति की बैठक नहीं होगी। सचिव अलरमेलमंगई डी इस आदेश का कड़ाई से पालन का निर्देश दिया है।

निगमों के बजट को लेकर भी राज्य सरकार का निर्देश है कि आयुक्त छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 98 के अनुरूप कार्यवाही करें। दरअसल राज्य सरकार से कई आयुक्तों ने बजट के संदर्भ में मार्गदर्शन मांगा था, जिसके बाद आज राज्य सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है।

वहीं नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अगर नगर पंचायत व परिषद में बजट की प्रक्रिया नहीं हुई है, तो वो नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 116 की उप धारा 3 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे।

वहीं निकाय क्षेत्र में पीआईसी, परिषद, अपील समिति की बैठकों पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च तक बैठक स्थगित कर दिया जाये।

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