NPG ब्रेकिंग: पापुनि के GM अशोक चतुर्वेदी को मिला स्टे, हाईकोर्ट ने EOW में दर्ज FIR और प्रारंभिक जाँच कार्यवाही पर लगाई रोक ..

Update: 2020-01-22 09:30 GMT

बिलासपुर,22 जनवरी 2020। पाठ्य पुस्तक निगम के महाप्रबंधक रहे अशोक चतुर्वेदी के विरुद्ध EOW में दर्ज FIR क्रमांक 2/2020 और प्रारंभिक जाँच क्रमांक 43/2019 की जाँच कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस संजय के अग्रवाल की कोर्ट में इस मसले को लेकर सुनवाई हुई, इस सुनवाई में याचिकाकर्ता अशोक चतुर्वेदी के अधिवक्ताओं ने दलीलें रखी और कार्यवाही को झूठा बताते हुए कोर्ट से कहा

“याचिकाकर्ता को झूठे मामले में फँसाने के उद्देश्य से बिना विधिक नियमों का पालन किए बिना उपरोक्त मामले पंजीबद्ध किए गए”

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने जिनमें सीनियर अधिवक्ता किशोर श्रीवास्तव एवं आशुतोष पांडेय ,भास्कर पयाशी,कपिल जैन,ए व्ही श्रीधर शामिल हैं ने यह तर्क भी दिया कि

“यह सारी कार्यवाही राज्य सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कर रही है, क्यों कि याचिकाकर्ता अशोक चतुर्वेदी ने प्रतिनियुक्ति को लेकर जारी आदेश पर रिट क्रमांक 10035/2019 के ज़रिए स्थगन ले लिया था”

याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं में एक आशुतोष पांडेय ने NPG को बताया –
“ EOW की FIR क्रमांक 2/2020 और प्रारंभिक जाँच क्रमांक 43/2019 पर अगली सुनवाई तक के लिए स्थगन आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि, अशोक चतुर्वेदी के ख़िलाफ़ किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाए”

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