UP Madrasa Act: यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दी मान्यता, 16 हजार मदरसों और 17 लाख छात्रों को राहत

UP Madrasa Act: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को पूरी तरह संवैधानिक करार देते हुए मान्यता को खारिज करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया।

Update: 2024-11-05 17:44 GMT

UP Madrasa Act: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को पूरी तरह संवैधानिक करार देते हुए मान्यता को खारिज करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस फैसले से मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख से अधिक छात्रों को राहत मिली है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी कानून को सिर्फ संविधान के भाग-III या विधायी क्षमता का उल्लंघन होने पर ही रद्द किया जा सकता है, न कि मूल ढांचे का। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को गलत बताया, जिसमें मदरसा अधिनियम को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ कहकर रद्द करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिनियम का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा के स्तर को बनाए रखना और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा शिक्षा बोर्ड को कामिल (स्नातकोत्तर) और फाजिल (जूनियर अनुसंधान) जैसे उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों का पाठ्यक्रम और पुस्तकें निर्धारित करने के अधिकार को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम के उल्लंघन के रूप में देखा।

हाई कोर्ट का फैसला

22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मदरसा अधिनियम को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ मदरसा अजीजिया इजाजुतूल उलूम के प्रबंधक अंजुम कादरी और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और बाद में 22 अक्टूबर की सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

छात्रों और मदरसों को राहत

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश के 16,000 से अधिक मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। अब ये मदरसे राज्य में बदस्तूर चलते रहेंगे। यूपी में कुल 23,500 मदरसे हैं, जिनमें से केवल 16,513 को मान्यता प्राप्त है और इनमें से 560 मदरसे सरकारी सहायता प्राप्त हैं।

2004 में लागू हुआ था मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 में लागू किया गया था, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। इसका उद्देश्य राज्य के मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना, आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना और रोजगार के अवसर बढ़ाना था। अधिनियम के तहत मदरसा बोर्ड हर साल मुंशी (8वीं), मौलवी (10वीं), और आलिम (12वीं) स्तर की परीक्षाएं करवाता है।

Tags:    

Similar News