नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह दशकों से काम कर रहे 'अस्थायी' कर्मचारियों को समान लाभ से वंचित नहीं किया जा सकताः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी नियमित सरकारी कर्मचारियों से अलग तरह के कर्तव्य निभा रहे हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।
नईदिल्ली। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि "इन कारकों पर उचित विचार किए बिना केवल उनकी अस्थायी स्थिति के आधार पर पेंशन लाभ से वंचित करना सरकार के साथ उनके रोजगार संबंधों का अति सरलीकरण प्रतीत होता है। इस दृष्टिकोण से कर्मचारियों का ऐसा वर्ग बनने का जोखिम है, जो नियमित कर्मचारियों से अलग तरीके से दशकों तक सरकार की सेवा करने के बावजूद, सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों और सुरक्षा से वंचित हैं।"
न्यायालय ने कहा कि एक बार यह स्थापित हो जाने पर कि कर्मचारी, जिसे मुख्य रूप से नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया गया, नियमित कर्मचारी की भूमिका और जिम्मेदारियों को लंबे समय तक निभाता है। नियमित कर्मचारी के समान लाभ प्राप्त करता है तो ऐसा कर्मचारी अब एक अस्थायी कर्मचारी नहीं रहता है और उसे एक नियमित कर्मचारी के रूप में माना जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा,"जबकि सेवा की अवधि अकेले निर्णायक नहीं हो सकती है, यह महत्वपूर्ण कारक है, जब उनके रोजगार के अन्य पहलुओं के साथ संयोजन में विचार किया जाता है। इस तरह की दीर्घकालिक सेवा सरकारी ढांचे में स्थायित्व और एकीकरण के स्तर का सुझाव देती है, जो अस्थायी कर्मचारियों के रूप में उनके वर्गीकरण को झुठलाती है। अपीलकर्ताओं ने एसएफएफ मुख्यालय स्थापना संख्या 22 के लेखा अनुभाग में नियमित कर्मचारियों के समान कर्तव्यों का पालन किया। नौकरी के कार्यों में यह समा अपीलकर्ताओं की स्थिति और नियमित सरकारी कर्मचारियों के बीच की रेखा को और धुंधला कर देती है।
यह सुझाव देते हुए कि अंतर वास्तविक से अधिक औपचारिक हो सकता है। जस्टिस संदीप मेहता द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि अपीलकर्ताओं को चौथे और पांचवें वेतन आयोग से महत्वपूर्ण तत्वों का विस्तार सरकारी कार्यों में नियोरि होने की उनकी दलील को और पुख्ता करता है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला अपीलकर्ताओं को मिलने वाले छठे वेतन आयोग के लाभों से वंचित करने से संबंधित है, जो अन्य नियमित सरकारी कर्मचारियों को मिलते थे।
अपीलकर्ताओं को जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी) और लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) जैसे विभिन्न पदों पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (जिसे आगे एसएफएफ कहा जाता है) के अनिवार्य बचत योजना जमा (जिसे आगे एसएसडी कहा जाता है) फंड का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया।
एसएसडी फंड कल्याणकारी पहल है, जिसे एसएफएफ सैनिकों द्वारा अपने वेतन से व्यक्तिगत योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। उपर्युक्त रूप से नियुक्त होने पर अपीलकर्ताओं को चौथे और पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार वेतन के साथ-साथ यात्रा भत्ता (टीए), महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), विशेष सुरक्षा भत्ता (एसएसए), ग्रेच्युटी, बोनस, शीतकालीन भत्ता और उच्च ऊंचाई भत्ता आदि भी प्राप्त हुआ।
1 जनवरी 2006 को भारत संघ ने 6वें केंद्रीय वेतन आयोग को लागू किया और इसे एसएफएफ के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू किया। हालांकि, ये लाभ अपीलकर्ताओं यानी एसएसडी कर्मचारियों को नहीं दिए गए। इसके बजाय उनमें से प्रत्येक को 3,000/- रुपये प्रति माह की तदर्थ राशि दी गई।
इससे व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने अपीलकर्ताओं को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार को अभ्यावेदन दिया। हालांकि इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ताओं को छठे वेतन आयोग के तहत दिए गए उक्त लाभों के विस्तार के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। हालांकि, CAT ने भी उनका आवेदन खारिज किया।
उनका आवेदन खारिज करते हुए CAT ने माना कि वे सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं थे, उनकी सेवाएं वैधानिक नहीं थीं, क्योंकि एसएसडी फंड एसएफएफ कर्मचारियों द्वारा किया गया स्वैच्छिक योगदान है। CAT के फैसले की हाईकोर्ट ने पुष्टि की। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।