SC Order on DA: 20 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! मिलेगा बकाया महंगाई भत्ता, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जानिए पूरा मामला

SC Order on DA: पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ता विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। इस आदेश में राज्य कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।

Update: 2026-02-05 06:36 GMT

नई दिल्ली 5 फरवरी 2026: पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ता विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज 5 फरवरी 2026 को एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत के इस आदेश से राज्य के करीब 20 लाख कर्मचारियों को राहत मिली है।

बकाया महंगाई भत्ता को लेकर निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारियों को 2008 से 2019 तक का बकाया महंगाई भत्ता दिया जाए। अदालत ने अपने पहले के अंतरिम आदेश के अनुसार बकाया DA का 25 प्रतिशत हिस्सा 6 मार्च तक देने को कह दिया है।

किस्तों में भुगतान पर समिति का गठन

अदालत ने बकाया महंगाई भत्ते के बचे हुए भुगतान को किस्तों में देने की प्रक्रिया तय करने के लिए एक समिति के गठन का आदेश भी दे दिया है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज इंदु मल्होत्रा कर रही हैं। समिति में जस्टिस तरलोचन सिंह चौहान, जस्टिस गौतम विधूडी और CAG का एक अधिकारी भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में समिति से 16 मई तक रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख भी 16 मई तय की है।

राज्य सरकार पर भुगतान का आंकलन

राज्य सरकार के अनुसार इस आदेश के तहत लगभग 43 हजार करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता उनका अधिकार है।

हाई कोर्ट का आदेश और अपील

इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने मई 2022 में राज्य सरकार को जुलाई 2008 से लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ राज्य की ममता बनर्जी सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया था।

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