Crime News Hindi: 80 साल की महिला से मच्छरदानी में घुसकर नाबालिग ने किया रेप, जानिए कैसे दबोचा गया आरोपी!
Madhubani Rape Case: बिहार के मधुबनी में 80 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म के मामले में किशोर न्याय परिषद (JJB) का बड़ा फैसला। 2019 के इस मामले में दोषी किशोर को 18 महीने के लिए पटना स्पेशल होम भेजा गया।
Madhubani Rape Case: बिहार के मधुबनी जिले में किशोर न्याय परिषद (JJB) ने 80 साल की बुजुर्ग महिला से रेप के मामले में एक नाबालिग को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी नाबालिग को 18 महीने के लिए पटना के स्पेशल होम भेजने का आदेश सुनाया है। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना अंधराठाढ़ी थाना क्षेत्र में साल 2019 में हुई थी। मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों की गवाही के आधार पर जेजेबी ने यह सजा तय की है।
मच्छरदानी में घुसकर की थी दरिंदगी
अभियोजन पक्ष की रिपोर्ट के अनुसार यह वारदात 10 जुलाई 2019 की रात की है। पीड़िता अपने घर के बरामदे में मच्छरदानी लगाकर सो रही थी। तभी गांव का ही एक किशोर चुपके से मच्छरदानी के अंदर घुस गया और बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला की चीख-पुकार सुनकर उनकी बहू और पोता तुरंत मौके पर पहुंच गए। जब किशोर ने वहां से भागने की कोशिश की तो वह मच्छरदानी में ही उलझकर फंस गया। इसके बाद गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।
मेडिकल रिपोर्ट से जुर्म की खुली पोल
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी ऋपुंजय कुमार रंजन ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए इसे एक जघन्य अपराध बताया। उन्होंने सबूत के तौर पर डॉ. मिश्रा, डॉ. रामा झा और डॉ. आकांक्षा की विशेष मेडिकल टीम की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी। इस मेडिकल जांच में साफ तौर पर पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान और स्पर्म पाए गए थे। डॉक्टरों ने कोर्ट में गवाही के दौरान भी इस रिपोर्ट की गवाही दी थी।
मदरसा बोर्ड के सर्टिफिकेट से तय हुई उम्र
सुनवाई के दौरान आरोपी नाबालिग की उम्र को लेकर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट पेश किया गया। इस सर्टिफिकेट के आधार पर घटना के समय किशोर की उम्र 14 वर्ष 4 माह 23 दिन बताई गई है। अभियोजन पक्ष ने इस घटना को समाज के लिए एक बड़ा कलंक बताते हुए कड़ी सजा की मांग की थी। इसके बाद जेजेबी (JJB) के प्रधान दंडाधिकारी न्यायाधीश अंकित आनंद की पीठ ने नाबालिग को दोषी मानते हुए 18 महीने की सजा का ऐलान कर दिया।