Supreme Court News: NEET-PG 2025: कटऑफ परसेंटाइल घटाने को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Supreme Court News: नीट पीजी 2025: में कटऑफ परेंसटाइल को घटाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

Update: 2026-02-04 12:20 GMT

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4 February 2026| दिल्ली। नीट पीजी 2025: में कटऑफ परेंसटाइल को घटाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2025-26 के लिए क्वालिफाइंग कट-ऑफ प्रतिशत घटाने के निर्णय को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई जस्टिस पी.नरसिंहा और जस्टिस आलोक आराधे की डिवीजन बेंच में शुक्रवार, 6 फरवरी 2026 को होगी। जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं ने 13 जनवरी को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसके तहत क्वालिफाइंग कट-ऑफ को असामान्य रूप से कम कर दिया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा के मानकों में इस तरह की कटौती मनमानी है, यह निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का सीधेतौर पर उल्लंघन है। याचिका के अनुसार कटऑफ घटाने से रोगी सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा पेशे की साख पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सीटें भरने के उद्देश्य से लिया गया यह फैसला मेरिट को समाप्त कर देता है और प्रतियोगी परीक्षा को महज़ प्रशासनिक औपचारिकता बना देता है। जनहित याचिका में कहा है, चिकित्सा का क्षेत्र सीधे मानव जीवन, शारीरिक अखंडता और गरिमा से जुड़ा है। पेशेवर मानकों का संस्थागत रूप से पतन स्वीकार्य नहीं हो सकता। याचिका के अनुसार पोस्टग्रेजुएट स्तर पर मेरिट में यह गिरावट राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की वैधानिक मंशा के भी विपरीत है।

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