Rau IAS Coaching Incident: 3 UPSC उम्मीदवारों की मौत, हाईकोर्ट ने बेसमेंट के मालिकों को दी अंतरिम जमानत, 5 करोड़ रुपये देने होंगे
Rau IAS Coaching Incident: दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों के डूबने के मामले में सेंटर के 4 सह-मालिकों को शुक्रवार को अंतरिम जमानत मिल गई।
Rau IAS Coaching Incident: दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों के डूबने के मामले में सेंटर के 4 सह-मालिकों को शुक्रवार को अंतरिम जमानत मिल गई। दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह राहत सह-मालिकों द्वारा रेड क्रॉस के पास 5 करोड़ रुपये जमा करने पर निर्भर है। आरोपियों को 30 जनवरी, 2025 तक जमानत देते हुए कोर्ट ने मालिकों का आचरण अक्षम्य और लालची बताया।
कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में उपराज्यपाल से हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अधीन एक समिति गठित करने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने कहा कि इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बिना अनुमति के कोई भी कोचिंग सेंटर न चल सके। न्यायमूर्ति शर्मा ने प्राधिकारियों को भी राजधानी में कोचिंग सेंटरों के लिए भी स्थान निर्धारित करने को कहा है। अभी विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।
क्या है बेसमेंट में छात्रों के डूबने का मामला?
27 जुलाई की शाम राउ कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में भारी बारिश के बाद पानी भर गया। इस वजह से उसमें करीब 30 छात्र फंस गए, जिनमें से अधिकतर को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 3 को नहीं बचाया जा सका। मृतकों की पहचान नेविन डाल्विन (केरल), तान्या सोनी (तेलंगाना) और श्रेया यादव (उत्तर प्रदेश) के तौर पर हुई। सभी IAS की तैयारी कर रहे थे। इसके विरोध में कई दिन तक छात्रों ने प्रदर्शन हुआ था।