Domestic Flights New Rates: मनमाने किराए पर सरकार ने लगाया ब्रेक, फिक्स कर दिया हवाई टिकट का रेट, रिफंड और री-शेड्यूलिंग पर भी दिया सख्त आदेश, जानें पूरा फिक्स रेट

Domestic Flights New Rates के तहत अब 18,000 रुपये तक अधिकतम टिकट तय, इंडिगो को सभी पेंडिंग रिफंड रविवार रात 8 बजे तक देने का सरकार का सख्त निर्देश।

Update: 2025-12-06 13:11 GMT

Domestic Flights New Rates: फ्लाइट कैंसिलेशन और हवाई किरायों में बेतहाशा बढ़ोतरी से परेशान यात्रियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। Ministry of Civil Aviation of India (नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार)  ने घरेलू उड़ानों के लिए अधिकतम किराया सीमा तय कर दी है और सभी एयरलाइनों को आदेश दिया है कि वे इन तय दरों का सख्ती से पालन करें। इसके साथ ही मंत्रालय ने इंडिगो को सभी पेंडिंग पैसेंजर रिफंड बिना किसी देरी के रविवार रात 8 बजे तक अनिवार्य रूप से जारी करने का निर्देश दिया है।

मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि रिफंड या निर्देशों के अनुपालन में किसी भी तरह की लापरवाही पर तत्काल नियामक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के बाद कई एयरलाइनों ने किराए अचानक कई गुना बढ़ा दिए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यात्रियों के गुस्से के साथ मीम्स तक बनने लगे। इसी अफरा-तफरी के बीच सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और रेगुलेटरी पावर का इस्तेमाल करते हुए हवाई किरायों पर सीधा नियंत्रण लगाया गया।

सरकार की ओर से जारी आधिकारिक निर्देश के मुताबिक घरेलू इकोनॉमी क्लास फ्लाइट्स के लिए दूरी के आधार पर अधिकतम टिकट दर तय की गई है। अब 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए अधिकतम किराया 7,500 रुपये, 500 से 1,000 किलोमीटर तक 12,000 रुपये, 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक 15,000 रुपये और 1,500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए अधिकतम 18,000 रुपये से ज्यादा टिकट नहीं बेचा जा सकेगा।

एयरफेयर पर सरकार की कैप

  • 500 किमी तक- अधिकतम 7500 रुपये
  • 500-1000 किमी- अधिकतम 12000 रुपये
  • 1000-1500 किमी- अधिकतम 15000 रुपये
  • 1500 किमी से ऊपर- अधिकतम 18000 रुपये

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये लिमिट सिर्फ इकोनॉमी क्लास पर लागू होंगी, जबकि बिजनेस क्लास और UDAN फ्लाइट्स को इससे बाहर रखा गया है। ये तय दरें सभी तरह की बुकिंग पर लागू होंगी, चाहे टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से ली गई हो या किसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट से। एयरलाइनों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे सभी श्रेणियों में पर्याप्त टिकट उपलब्ध रखें और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त क्षमता भी बढ़ाएं ताकि यात्रियों को मजबूरी में महंगे टिकट न खरीदने पड़ें।



इसी के साथ सरकार ने इंडिगो को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने शनिवार को निर्देश दिया कि इंडिगो की सभी रद्द और बाधित उड़ानों के यात्रियों का रिफंड रविवार रात 8 बजे तक हर हाल में पूरा किया जाए। इसके अलावा जिन यात्रियों की यात्रा फ्लाइट कैंसिलेशन के कारण प्रभावित हुई है, उनसे किसी भी तरह का री-शेड्यूलिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा।

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिफंड प्रोसेसिंग में देरी, लापरवाही या गैर-अनुपालन की स्थिति में एयरलाइन के खिलाफ तत्काल कड़े कदम उठाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस पूरे फैसले का मकसद बाजार में मूल्य निर्धारण को नियंत्रित रखना, संकट के समय यात्रियों के शोषण को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों और मरीजों जैसे जरूरी यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।

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