Out Source Service Scheme: लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला: शोषण से बचाने UP सरकार ने बनाया आउट सोर्स सेवा निगम, जानिये इसके बारे में
Out Source Service Scheme: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राहत वाली है. यूपी सरकार ने आउट सोर्स सेवा नियम बनाया है. राज्य सरकार का दावा है, इससे लाखों युवाओं को ना केवल राहत मिलेगी साथ ही एजेंसियों के जरिए नौकरी करने वालों को एजेंसियों के शोषण से मुक्ति मिलेगी.
Out Source Service Scheme: लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने आउट सोर्स के जरिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों व निजी संस्थानों में नौकरी करने वाले युवाओं को एजेंसियों के शोषण से बचाने के लिए आउट सोर्स निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी है. यूपी सरकार का दावा है, इससे प्रदेश में आउट सोर्स कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा नियम व शर्तों में पारदर्शिता रहेगी. आउट सोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी.
आउट सोर्स सेवा निगम लिमिटेड बनने के बाद एजेंसी का चयन जेम JEM पोर्टल से होगा. इसके जरिए कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर सैलेरी व सेवा शर्तों पर निगरानी की जाएगी. निगम के गठन का उद्देश्य साफ है. कर्मचारियों को सुरक्षा और सेवा शर्तों में पूरी तरह पारदर्शिता बरतना है. यह पूरी तरह नान प्राफिट होगी. आउट सोर्सिंग के जरिए कोई भी संस्थान या विभाग अपने काम के लिए बाहरी एजेंसियों से संपर्क करता है और मैनपावर का डिमांड करता है. मैनपावर की उपलब्धता से लेकर सेवा शर्तों का निर्धारण निगम द्वारा जेम पोर्टल के जरिए किया जाएगा.
अब तक की व्यवस्था पर गौर करें तो आउट सोर्सिंग के जरिए जिन विभागों या संस्थान को मैनपावर उपलब्ध कराया जाता है, संबंधित कर्मचारी संस्थान या विभाग के ना होकर एजेंसी के होते हैं. ऐसी स्थिति वेतन का निर्धारण,भुगतान व अन्य सुविधाएं देने का काम एजेंसी का रहता है. ये कांट्रेक्ट कर्मचारी होते हैं, इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित एजेंसी की रहती है.
तीन साल के लिए होगी नियुक्ति
आउट सोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति की अवधि तय कर दी गई है. तीन साल के लिए कर्मियों की नियुक्ति होगी. वेतन भुगतान की तिथि भी तय कर दी गई है. हर महीने की 1 से 5 तारीख़ के बीच वेतन का भुगतान किया जाएगा. कैश के बजाय कर्मचारियों के सीधे बैंक अकाउंट में जाएगा.
ऐसी रहेंगी सेवा शर्तें व सुविधाएं
सेवा शर्तों के अलावा मिलने वाली सुविधाएं भी तय कर दी गई है. EPF और ESIC की सुविधाएं भी कर्मचारियों को मिलेगी. कर्मचारियों से हर महीने 26 दिन काम लिया जाएगा. कर्मचारियों की सेवा में एक शर्त यह भी जोड़ी गई है, नियमों व शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाएगी.