क्या रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है PF का ब्याज? जानिये क्या कहते है EPFO के नियम और कैसे निकालें पैसा!

EPFO New Rules: अगर आप रिटायर हो रहे हैं और EPFO सदस्य हैं, तो ध्यान दें ये खबर आपके लिए बेहद जरुरी है..

Update: 2025-09-24 14:50 GMT

epfo new rules

EPFO New Rules: अगर आप नौकरीपेशा हैं और जल्द ही रिटायर होने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के अनुसार, रिटायरमेंट के बाद भी आपके PF अकाउंट में जमा पैसों पर ब्याज मिलता रहता है, लेकिन इसकी एक समय-सीमा है।

रिटायरमेंट के बाद कब तक मिलता है ब्याज?

नियमों के अनुसार, अगर आप की भी उम्र 58 साल है और आप रिटायर होने वाले है, तो यह जान लें कि आपके पीएफ अकाउंट पर ब्याज सिर्फ अगले तीन साल यानी 61 साल की उम्र तक ही मिलेगा। 61 साल के बाद आपके अकाउंट पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा और आपका अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि, आपका पैसा डूब जाएगा, बल्कि बस उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि, आप 61 साल की उम्र से पहले ही अपना पीएफ का पैसा निकाल लें ताकि आपको नुकसान न हो।

क्या निष्क्रिय अकाउंट का डूब जाता है पैसा?

कई लोग सोचते हैं कि, अगर उनका पीएफ अकाउंट निष्क्रिय हो गया, तो उनका पैसा डूब जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको बता दें कि, आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है, बस उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। इसलिए, यह बहुत ज़रूरी है कि आप रिटायरमेंट के तीन साल के भीतर ही अपने पीएफ का पैसा निकाल लें और उसे कहीं और निवेश करें, ताकि आपको उस पर लगातार ब्याज मिलता रहे।

नौकरी छोड़ने पर भी मिलता है ब्याज?

आपको बता दें कि, यह नियम सिर्फ रिटायरमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि नौकरी छोड़ने वालों पर भी लागू होता है। अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं, तो आपके पीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर तीन साल तक ब्याज मिलता रहेगा। जिसके बाद आपका अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा और फिर आपको उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। जिसके लिए वित्तीय वर्ष (2024-25) के लिए ईपीएफओ ने 8.25% की ब्याज दर तय की है।

कैसे निकाले PF का पैसा ?

अब पीएफ का पैसा निकालना बहुत आसान हो गया है। अगर आपका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) चालू है और आपकी KYC पूरी है, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन पैसा निकाल सकते हैं। अब आपको ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ऑनलाइन तरीका: ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए, आपको सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाना होगा और अपने UAN से लॉग इन करना होगा। इसके बाद, 'ऑनलाइन सर्विसेस' में जाकर 'क्लेम' का विकल्प चुनें। वहाँ अपनी बैंक डिटेल्स की जाँच करें और पीएफ निकालने का कारण बताएं। आखिरी स्टेप में ओटीपी डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें। बस, इतना करने के बाद 7-8 दिनों में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगा।

ऑफलाइन तरीका: इसके आलावा, अगर आप ऑनलाइन पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप अपने नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस जा सकते हैं। वहाँ आपको फॉर्म-19, 10C या 31 भरकर जमा करना होगा। इसके साथ ही आपको पहचान पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी जैसे कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ भी देने होंगे। कुछ मामलों में आपको अपनी कंपनी से साइन और स्टैम्प भी लगवाना पड़ सकता है। यह सब करने के बाद, 7 से 10 दिनों में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।

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