धूम्रपान करने वालों को बड़ा झटका! सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू पर लगने वाला है ये 'नया पाप टैक्स', बढ़ सकती है कीमतें..

Update: 2025-11-11 14:13 GMT

new tax on tobacco products

नई दिल्ली। केंद्र सरकार बहुत जल्द ही तम्बाकू उत्पादों की कीमतों को लेकर बड़ा बदलाव करने वाली है। जिसके कारण तम्बाकू उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। बता दें कि, सितंबर 2025 को केंद्र सरकार द्वारा नया जीएसटी दर लागू किया गया था। इसके तहत कई तम्बाकू प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी आ गई थी, जिसे अब सरकार सुधारने का काम करने वाली है। केंद्र सरकार बजट 2026-27 में तम्बाकू उत्पादों पर नया टैक्स लागू करने की तैयारी में है, जिससे कि इनकी कीमतें वर्तमान स्तरों से कम न हों।

आपको बता दें कि, इन तम्बाकू उत्पादों पर वर्तमान में 40 फीसदी टैक्स लगता है, जो की 31 दिसंबर 2025 तक ही लागू होगा। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि, सरकार इस पर नया दर लागू कर सकती है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार आगामी केंद्रीय बजट में तम्बाकू और पान मसाला पर एक नए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (NCCD) या केंद्रीय सेस की घोषणा कर सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन उत्पादों पर ओवरऑल इनडायरेक्ट टैक्स के बोझ में कोई बदलाव न हो। प्रस्तावित शुल्क को मौजूदा सेस या NCCD प्रावधानों की तरह, जीएसटी ढांचे के बाहर लागू किया जाएगा।

जानिये क्या है NCCD?

जानकारी के अनुसार, NCCD वित्त अधिनियम 2001 के तहत विशिष्ट उत्पादों पर लगाया जाने वाला एक केंद्रीय शुल्क है। इसका उद्देश्य आपदा राहत के लिए धन जुटाना है। यह शुल्क केंद्र द्वारा वसूला जाता है।

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