EPFO New Scheme: EPFO के नए नियम ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, जानिए कैसे मिलेगा फायदा
EPFO New Scheme: कर्मचारी प्रोविडेंड फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पीएफ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और अब आप 5 लाख रूपए तक ऑटो सेटलमेंट कर सकते हैं। पहले ये राशि 1 लाख रूपए तक की थी। ईपीएफओ ने मुताबिक यदि सेटलमेंट की राशि 1 लाख से ज्यादा हो तो उसके लिए मैन्युअल जांच की जरूरत होती थी और ये प्रक्रिया काफी लंबी होती थी जिसका लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रूपए कर दिया गया है।
EPFO New Scheme: कर्मचारी प्रोविडेंड फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पीएफ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और अब आप 5 लाख रूपए तक ऑटो सेटलमेंट कर सकते हैं। पहले ये राशि 1 लाख रूपए तक की थी। ईपीएफओ ने मुताबिक यदि सेटलमेंट की राशि 1 लाख से ज्यादा हो तो उसके लिए मैन्युअल जांच की जरूरत होती थी और ये प्रक्रिया काफी लंबी होती थी जिसका लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रूपए कर दिया गया है।
राहत की बात यह है कि इमरजेंसी में अब एडवांस क्लेम के जरिए आप 5 लाख रूपए तक की राशि ऑटोमैटिक तरीके से निकाल सकते हैं और इसके लिए मैनुअली जांज की जरूरत भी नहीं हैं लेकिन इसके लिए भी शर्तें हैं यदि आपको घर बनवाने या मेडिकल खर्च के लिए ये पैसे चाहिए तो ही आपको इसका स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि कोरोना के समय में सरकार ने पीएफ अकाउंट में ऑटो सेटलमेंट की सुविधा दी थी लेकिन अब इसे स्थायी सुविधा बनाया जा रहा है और सरकार ने अब इसकी लिमिट भी बढ़ा दी है। सरकार का उद्देश्य है कि इससे लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
इसके अलावा भी ईपीएफओ अकाउंट में प्रोफाइल अपडेट करना भी आसान हो गया है। यदि आपका यूएएन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है तो आप अपना नाम, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता, वैवाहिक स्थिति समेत कई जानकारियां अपडेट कर सकते हैं। बता दें कि जिन सदस्यों ने 1 अक्टूबर 2017 से पहले एकाउंट बनवाया है तो उन्हे कुछ मामलों में अपने नियोक्ता से अनुमति लेने की जरूरत हो सकती है।
पूर्व में नौकरी बदलते समय पीएफ अकाउंट का ट्रांसफर करवाना बहुत परेशान करने वाली प्रक्रिया थी लेकिन अब ऐसा नहीं हैं। पहले पीएफ अकाउंट के ट्रांसफर के लिए नियोक्ता की जरूरत होती थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। पेंशन के भुगतान के लिए भी पीएफ ने प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। जनवरी 2025 से सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम की शुरूआत की है। जिसके तहत पेंशन एनपीसीआई प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी बैंक खाते में भेजी जा सकती है।
पूर्व में पेशन भुगतान के लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर को एक क्षेत्रीय कार्यालय से दूसरे क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरण करने की जरूरत होती थी। अब इस प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है और अब नए पीपीओ को यूएएन से लिंक भी किया जाएगा। इन सभी बदलावों से साफ है कि इपीएफओ अब निवेश का साधन ही नहीं है बल्कि ईपीएफओ ने प्रक्रिया को आसान कर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ी राहत दी है।