प्रशांत किशोर की बढ़ीं मुश्किलें! चुनाव आयोग ने इस मामले में भेजा नोटिस, खेल रहे थे ये 'डबल गेम'..जानिये पूरा मामला

Update: 2025-10-28 11:51 GMT

Prashant Kishor News

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। चुनाव आयोग ने उन्हें दो वोटर आईडी रखने के मामले में नोटिस भेजा है और तीन दिन के अंदर जवाब मांगा है।

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि, प्रशांत किशोर का नाम दो अलग-अलग राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज पाया गया है। जिसमें एक नाम बिहार के करगहर विधानसभा क्षेत्र में और दूसरा पश्चिम बंगाल के भवानीपुर क्षेत्र में है। इसी को लेकर करगहर निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी ने उन्हें नोटिस भेजा है और तीन दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है।

चुनाव आयोग ने क्या कहा?

चुनाव आयोग ने नोटिस में बताया है कि, प्रशांत किशोर का नाम दोनों राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज है। बिहार में उनका वोटर आईडी नंबर IUI3123718 है। आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-17 का हवाला देते हुए कहा है कि, एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो धारा-31 के तहत एक साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है।

जन सुराज पार्टी की सफाई

इस मामले पर जन सुराज पार्टी ने प्रतिक्रिया देते हुए अपनी सफाई दी। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ सिंह ने बताया कि प्रशांत किशोर ने 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान वहाँ काम करते समय वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया था। बाद में 2022 में बिहार लौटने के बाद उन्होंने खुद चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि, उनका नाम बंगाल की सूची से हटाकर बिहार में जोड़ा जाए। उनका कहना है कि प्रक्रिया पूरी न होने की ज़िम्मेदारी प्रशांत किशोर की नहीं है।

उठ रहे ये सवाल?

जिसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि, जब हाल ही में बिहार में वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिव्यू (SIR) हुआ, तब प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को फिर से क्यों नहीं उठाया? इस पर जन सुराज पार्टी का कहना है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आवेदन पहले ही दिया जा चुका था और वे सिर्फ प्रक्रिया पूरी होने का इंतज़ार कर रहे थे। फिलहाल अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं और चुनाव आयोग इस मामले में क्या फ़ैसला करता है।

यहाँ देखें नोटिस:- 



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